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हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई आज से, पढ़िए क्या रहेंगी खास व्यवस्थाएं

पहले लोकडाउन और फिर ग्रीष्मावकाश के बाद हाईकोर्ट में सोमवार नियमित सुनवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हाईकोर्ट प्रशासन ने कई खास व्यवस्थाएं की हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो होगी ही, प्रवेश भी खास नियमों के तहत ही मिलेगा, देखिए ये खास रिपोर्ट
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Rajasthan High Court Principal Bench Jodhpur

राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर मुख्यपीठ का नया भवन

जोधपुर। लॉकडाउन व ग्रीष्मावकाश के बाद राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्यपीठ तथा जयपुर पीठ में सोमवार से नियमित कामकाज होगा। कोर्ट सुबह 10.30 से शाम 4.30 बजे तक चलेंगे। इसके बीच में दो घंटे का ब्रेक होगा।
प्रत्येक पीठ में एक सौ मामले सूचीबद्ध होंगे, लेकिन इनमें नए, अत्यावश्यक तथा कोर्ट तिथि के मामले रहेंगे। अन्य मामले पक्षकारों की परस्पर सहमति से सूचीबद्ध हो सकेंगे। समान प्रकृति के मामलों को एक प्रकरण माना जाएगा। सूचीबद्ध होने वाले मामलों की संख्या और कार्य के घंटे में समय-समय में संशोधन किया जाता रहेगा।
ऑड-ईवन से कोर्ट रूम का उपयोग
कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर उपलब्धता के आधार पर ईवन या ऑड नंबर के कोर्ट रूम का उपयोग किया जाएगा। कोर्ट रूम के आकार के हिसाब से परस्पर दूरी सुनिश्चित करते हुए कुर्सियां लगाई गई हैं। खाली कोर्ट रूम में सीमित संख्या में उचित दूरी के साथ अधिवक्ता बैठ सकेंगे।

दोनों विकल्प रहेंगे मौजूद
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता व्यक्तिगत उपस्थिति और वीडियो कॉन्फे्रंसिंग से भी दलीलें दे सकेंगे। वीडियो कॉन्फे्रंसिंग से सुनवाई सिर्फ नए मामलों व सभी वकीलों के वीसी से उपस्थिति हो पाने पर ही होगी। नए मामले व्यक्तिगत या ई-फाइलिंग के माध्यम से पेश किए जा सकेंगे।
रोस्टर में बड़ा बदलाव
हाईकोर्ट प्रशासन ने रोस्टर में बड़ा बदलाव किया है। अब खंडपीठ के अलावा एकलपीठें सभी प्रकृति के मामले सुन सकेंगी। मामले रजिस्ट्रेशन यूनिट नंबर के हिसाब से एकलपीठों में सूचीबद्ध होंगे।
मास्क जरूरी, गाउन-कोट वैकल्पिक
कोर्ट में अधिवक्ता तथा पक्षकारों को मास्क पहनना होगा। दस्ताने पहनने की सलाह दी भी दी गई है। कोर्ट गाउन और कोट पहनना वैकल्पिक होगा। फिलहाल लॉ इंटन्र्स का कोर्ट परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा। 65 वर्ष से अधिक उम्र के अधिवक्ताओं को व्यक्तिगत उपस्थिति से बचने की सलाह दी गई है। प्रत्येक केस के लिए एक पक्षकार को अधिवक्ता की संस्तुति पर ई-पास जारी किया जाएगा। हॉट स्पॉट, कंटेंटमेंट जोन या कफ्र्यूग्रस्त इलाके में निवासरत लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। केंटीन, फोटो कॉपिंग -शॉप, बुक शॉ, ई-मित्र, बैंक तथा पोस्ट ऑफिस खुल सकेंगे, लेकिन उन्हें प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। फिंगर स्केनिंग फिलहाल बंद रहेगी।