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रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक 4 नवंबर तक बढ़ी

कोलायत में जमीन खरीद-फरोख्त का मामला
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रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक 4 नवंबर तक बढ़ी

रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक 4 नवंबर तक बढ़ी

जोधपुर.

राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan highcourt) में स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी एलएलपी (Sky Light Hospitality LLP) कंपनी की याचिका पर अगली सुनवाई अब 4 नवंबर को होगी। तब तक कंपनी के साझेदारों रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन वाड्रा (Robert Vadra and his mother Maureen Vadra) की गिरफ्तारी पर पूर्व में लगाई रोक यथावत रहेगी।


हाईकोर्ट ने जनवरी महीने में सुनवाई के दौरान कंपनी के साझेदारों रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन वाड्रा को ईडी के समक्ष 12 फरवरी को पूछताछ के लिए उपस्थित रहने को कहा था।

रॉबर्ट और उनकी मां से ईडी ने जयपुर में पूछताछ की, जिसके आधार पर अग्रिम जांच चल रही है। न्यायाधीश मनोजकुमार गर्ग की एकलपीठ में गुरुवार को स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी के अलावा महेश नागर की ओर से दायर याचिकाओं की सुनवाई की बारी आने पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी ने कोर्ट को बताया कि कुछ न कुछ कारणों से पिछली 16 तारीखों से मामले की सुनवाई नहीं हो रही। दोनों पक्षों के बीच पिछली बार पेश एक प्रार्थना पत्र की सुनवाई को लेकर कुछ देर तक गतिरोध बना रहा।
दीपावली के अवकाश से पहले आखिरी कार्यदिवस होने के कारण सूचीबद्ध मामलों की संख्या देखते हुए कोर्ट ने अगली तारीख 4 नवंबर मुकर्रर की।
उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद-फरोख्त को लेकर स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी एलएलपी कंपनी के साझेदारों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 2 के तहत साक्ष्य एकत्रित करने के लिए जांच कर रहा है।

ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को कई बार सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसे लेकर वाड्रा की कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।