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जब जोधपुर जेल में खुले में नहाने लगे सलमान खान, फिर इस कारण पूरी नहीं हो सकी इच्छा

जोधपुर जेल की हवा खा चुके सलमान खान ने एक टीवी शो में खुद एक ऐसी बात का खुलासा किया है।

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जोधपुर. बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान अक्सर किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। कभी फिल्मों में किरदारों को लेकर तो कभी किसी आरोप के चलते कोर्ट और थाने के चक्कर लगाते हुए। कोर्ट की बात आई है तो सबसे अधिक चर्चा सलमान खान पर चल रहे काले हिरण शिकार मामले की होने लगती है। करीब बीस साल पुराने इस मामले में आज भी सुनवाई जारी है। इस बीच आखिरी बार जोधपुर जेल की हवा खा चुके सलमान खान ने एक टीवी शो में खुद एक ऐसी बात का खुलासा किया है। जिसे जानकर आप चौंक पड़ेंगे।

जी हां, टीवी शो दस का दम को होस्ट कर रहे सलमान खान ने अपन यह अनुभव साझा किया है। शो में भाग लेने पहुंचे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी से चर्चा के दौरान सलमान खान ने बताया कि जोधपुर जेल में रहने के दौरान उन्होंने खुले में नहाने का सोचा। दर्शकों को उन्होंने बताया कि मौसम अच्छा था और खुले आसमान के नीचे नहाने का मजा ही कुछ और होता है। यह सोच कर वे अपनी बाल्टी एक कोने में ले जाकर नहाने ही वाले थे कि जेल के एक कर्मचारी ने उन्हें देख लिया। कर्मचारी को देख सलमान ने कहा कि यहां पीछे दीवार है, कौन देख रहा है, नहा लेता हूं। इस पर कर्मचारी ने कहा कि ऊपर देखो सीसीटीवी कैमरा लगा है। वह देख रहा है। सलमान ने कहा वह कौनसा काम कर रहा है। कर्मचारी ने फिर कहा काम कर रहा है तभी कह रहा हूं। इसपर सलमान चुपचाप अपनी बाल्टी लेकर बाथरूम में चले गए।

सलमान पर अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को


फिल्म अभिनेता सलमान खान की ओर से कांकाणी हिरण शिकार मामले में सजा के खिलाफ पेश अपील और सरकार की ओर से ऑम्र्स एक्ट मामले में सलमान को बरी करने के खिलाफ पेश अपील पर गुरुवार को भी समयाभाव के चलते सुनवाई नही हो पाई। अब दोनों अपीलों पर आगामी 26 अक्टूबर को जिला एवं सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। सीजेएम ग्रामीण कोर्ट जोधपुर ने अभिनेता सलमान खान को 5 अप्रैल 2018 को हिरण शिकार का दोषी मानते हुए 5 साल की सजा ओर अर्थदंड से दंडित किया था। इस आदेश के खिलाफ सलमान खान ने जिला सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी। इस पर सलमान खान के वकीलों को गुरुवार को बहस करनी थी। लेकिन सुनवाई के दौरान सलमान की ओर से वकील ने हाजरी माफी की अर्जी दी। सलमान खान को आम्र्स एक्ट में बरी किए जाने के सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर सरकार की अपील पर भी सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई।


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