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प्रार्थना पत्र खारिज होने से सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में सलमान खान को मिली राहत…

फिल्म अभिनेता सलमान खान को आज सीजेएम ग्रामीण कोर्ट से राहत मिली है उनके खिलाफ तत्कालीन वन अधिकारी ललित बोडा की ओर से पेश किये गये...

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फिल्म अभिनेता सलमान खान को आज सीजेएम ग्रामीण कोर्ट से राहत मिली है उनके खिलाफ तत्कालीन वन अधिकारी ललित बोडा की ओर से पेश किये गये प्रार्थना को सीजेएम ग्रामीण देव कुमार खत्री ने आज खारिज कर दिया है।प्रार्थना पत्र खारिज होने से सलमान खान को राहत मिली है वही दो प्रार्थना पत्रो पर आज सुनवाई नही हो पाई है अब उन पर चार अक्टूबर को सुनवाई होगी।

सलमान खान के खिलाफ पूर्व में चल रहे अवैध हथियार के मामले में 23 अप्रेल 2015 को सलमान खान को बयान मुलजिम के लिए सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने तलब किया था लेकिन सलमान के अधिवक्ता ने कान में दर्द होने की वजह से हवाई यात्रा नही किये जाने की चिकित्सकीय सलाह पर हाजिरी माफी पेश की गई थी। इस पर तत्कालीन वन अधिकारी ललित बोडा ने 24 अप्रेल 2015 को सलमान के खिलाफ कोर्ट को गुमराह करने का प्रार्थना पत्र पेश किया था उनका आरोप था कि कोर्ट में हाजिरी माफी पेश की गई थी जबकि उस दिन जम्मू में बजरंगी भाई जान की शूटिंग में सलमान खान के व्यस्त था ऐसे में बिमारी का झूठा बहाना बयाना गया है । सलमान के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया कि कान में दर्द होने की वजह से सलमान खान के चिकित्सक ने हवाई यात्रा नही करने की सलाह दी थी ऐसे में हवाई यात्रा नही होने की वजह से सलमान कोर्ट नही आ पाया था जबकि झूठी हाजिरी माफी पेश नही की गई है साथ ही कहा शुरू से ही बोडा का व्यवहार इस मामले में अच्छा नही रहा है।सीजेएम ग्रामीण ने इस मामले में पिछली सुनवाई पर आदेश सुरक्षित रखा था आज आदेश सुनाते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। वही दो प्रार्थना पत्रो पर आज भी सुनवाई नही हो पाई जिन पर अब चार अक्टूबर को सुनवाई होगी। एक प्रार्थना पत्र सरकार का है जिसमें सलमान खान के खिलाफ झूठा शपथ पत्र कोर्ट में पेश करने का है कि उसने हथियारो के लाईसेंस गुम होने का झूठा शपथ पत्र दिया था वही दूसरा प्रार्थना पत्र सलमान खान की ओर से तत्कालीन वन अधिकारी ललित बोडा के खिलाफ है जिन पर अब चार अक्टूबर को सुनवाई होगी।

सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने बताया..
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या चार उपेन्द्र शर्मा ने सात साल पहले शास्त्रीनगर चौराहे पर ओवर टेक को लेकर हुई आपसी नोक झोक के बाद हत्या करने के पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा के आदेश दिये गये है।पीठासीन अधिकारी द्वारा जैसे ही आरोपियों को सजा के आदेश सुनाया गया तो आरोपी अपने परिजनो से गले लग कर फूट फूट कर रोने लगे है अब अपनी करणी पर पछता रहे थे।अपर लोक अभियोजक मालमसिंह व दिनेश शर्मा ने कोर्ट में पैरवी करते हुए बताया कि 19 जून 2010 में शास्त्रीनगर चौराहे पर आरोपियों ने छोटी से बात को लेकर मृतक सुनील भाटी से झगडा शुरू कर दिया मामला इतना बिगड गया था कि आठ आरोपियों ने मिलकर सुनील भाटी की निमृम हत्या कर दी। आरोपी के भाई दिलीप भाटी की रिपोर्ट पर शास्त्री नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ने कुनालएरविएअंकितएउपेन्द्र व दानीश को आजीवन कारावास की सजा व बीस बीस हजार रूपये का जुर्माना लगाया है वही तीन आरोपी नाबालिग होने से उनके खिलाफ जुनेनाईल कोर्ट में मामला विचाराधीन है जिसमे एक पूर्व पार्षद का बेटा भी बताया जा रहा है।
हस्तीमल सारस्वत, सलमान के अधिवक्ता
जोधपुर