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अनलॉक के लिए निषेधज्ञा की धारा 144 लागू

अनलॉक के लिए निषेधज्ञा की धारा 144 लागू  
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अनलॉक के लिए निषेधज्ञा की धारा 144 लागू

अनलॉक के लिए निषेधज्ञा की धारा 144 लागू

जोधपुर.
राज्य सरकार के अनलॉक संबंधी आदेश जारी होने के बाद पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में मंगलवार सुबह पांच बजे से निषेधाज्ञा की धारा 144 लागू कर दी गई।
पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व यातायात) राजेश कुमार मीना ने इस संबंध में आदेश जारी किए। इसके तहत सुबह छह से शाम चार बजे तक बाजार खुल सकेंगे। सरकारी व निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 9.30 बजे से शाम चार बजे तक खुले रहेंगे। वाहनों का आवागमन सुबह पांच से शाम पांच बजे तक रहेगा।
मेंटीनेंस सर्विस देने वाले इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आइटी सर्विस प्रोवाइडर देने वालों को भी अनुमत किया गया है। टेक अवे सुविधा के साथ रेस्टोरेंट्स शाम चार बजे तक खुले रहेंगे। रात दस बजे होम डिलीवरी की जा सकेगी।

रात्रि कफ्र्यू व वीकेण्ड लॉक रहेगा लागू
पुलिस कमिश्नरेट में शुक्रवार शाम 5 से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेण्ड लॉक डाउन रहेगा। इसके साथ ही प्रतिदिन शाम पांच से सुबह पांच बजे तक रात्रि कफ्र्यू रहेगा।

बसें कल से होंगी शुरू, सिटी बसें फिलहाल बंद
सभी रोडवेज व निजी बसों का संचालन दस जून से शुरू होगा। बसों में कोई भी यात्री खड़ा होकर सफर नहीं करेगा। शहर के अंदर चलने वाली सिटी बसों को फिलहाल अनुमति नहीं दी गई है।