जोधपुर में फिर एक माह के लिए निषेधाज्ञा की धारा 144 लागू
- सार्वजनिक स्थान पर पांच या अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी
- वैवाहिक समारोहों में कोविड-19 दिशा निर्देशों की करनी होगी पालना

जोधपुर.
कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और सरकारी आदेशों की पालना करवाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में सोमवार से एक माह के लिए निषेधाज्ञा की धारा 144 लागू कर दी गई है। 21 मार्च तक बगैर किसी सक्षम अधिकारी की सहमति के पांच या पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। वहीं, शादी समारोहों में सरकारी दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी।
पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व यातायात) राजकुमार चौधरी ने कमिश्नरेट में 22 फरवरी से 21 मार्च तक निषेधाज्ञा की धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए। इसके तहत निम्नलिखित दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी :-
- सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी।
- अंतिम संस्कार में फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सामाजिक दूरी व थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्डवॉश व सैनेटाइजर करने की पालना करनी होगी।
- धार्मिक स्थलों में राज्य सरकार की ओर से गत वर्ष 27 अगस्त को जारी आदेश की पालना की जाएगी।
- कोरोना संक्रमण के बारे में कोई भी व्यक्ति अफवाह नहीं फैलाएगा। सोशल मीडिया में दुष्प्रचार भी नहीं किए जाएंगे।
- रैली, जुलूस, सभा, सार्वजनिक कार्यक्रम आदि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद ही किए जा सकेंगे।
- स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क आदि राज्य सरकार की अनुमति से ही संचालित होंगे।
- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े आयोजन सरकार की गाइड लाइन के अधीन ही अनुमत होंगे।
- सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थलों व परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना जरूरी होगा। नो मास्क नो एन्ट्री की सख्ती से पालना की जाएगी।
- सार्वजनिक स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति को 6 फुट यानि 2 गज की दूरी बनाए रखनी होगी। सार्वजनिक व कार्यस्थल पर थूकना वर्जित होगा। सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू आदि का सेवन निषेध रहेगा।
- दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। नो मास्क नो सर्विस और बगैर मास्क वाले ग्राहक को सामान का विक्रय नहीं किया जा सकेगा।
इन्हें निषेधाज्ञा की पाबंदियों से मुक्ति
निर्वाचन प्रक्रिया, एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, सरकारी व सार्वजनिक कार्यालय, गैर सरकारी कार्यालय, औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कक्षा 6 से 12 तक की स्कूल व कॉलेज। स्कूल व कॉलेज में होने वाली परीक्षा कक्षों को अपवाद के तौर मुक्त रखा गया है।
शादियों के बारे में निम्न निर्देशों की करनी होगी पालना
- उपखण्ड अधिकारी/मजिस्ट्रेट को पूर्व में सूचना देनी होगी।
- आमंत्रित मेहमानों की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी। सामाजिक दूरी सुनिश्चित करनी होगी।
- फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क नो एन्ट्री की पालना की जाएगी।
- स्क्रीनिंग व स्वच्छता सुनिश्ति की जाएगी। प्रवेश व निकासी द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्डवॉश व सेनेटाइज करने होंगे।
- सामान्य सुविधाओं व मानव सम्पर्क में आने वाली रैलिंग्स, डोर हैण्डल्स आदि बार-बार सैनेटाइज किए जाएंगे।
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