
Section 144 : होली पर लागू रहेगी निषेधाज्ञा की धारा 144
जोधपुर।
होली और शीतलाष्टमी पर कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए पुलिस कमिश्नरेट में 5 मार्च शाम छह से 24 मार्च शाम छह बजे तक निषेधाज्ञा की धारा 144 (Order of Section 144 in Jodhpur on Holi) लागू रहेगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थान पर सभा और जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। राज चलते लोगों पर रंग व गुब्बारे फेंकने पर भी पाबंदी रहेगी। (Section 144 of prohibitory orders will be applicable on Holi in Jodhpur)
पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व यातायात) विनीत कुमार बंसल ने शुक्रवार को इस बारे में आदेश जारी किए। इसके तहत निम्न आदेश व प्रतिबंध लागू रहेंगे :-
- कोई भी व्यक्ति या संस्था संबंधित अधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थान पर सभा या जुलूस नहीं निकालेंगे।
- कोई अस्त्र-शस्त्र, लाठी या अन्य धारदार हथियार लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेंगे। न ही इनका प्रदर्शन किया जा सकेगा। सिक्ख समुदाय की धार्मिक परम्परा के तहत नियमानुसार कृपाण रखने की छूट रहेगी। वहीं, शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत या नवीनीकरण के लिए थाने लाने ले जाने वाले लाइसेंसधारकों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
- कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त, विस्फोटक पदार्थ व घातक रसायनिक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। न ही इनका उपयोग व प्रदर्शन किया जा सकेगा।
- उत्तेजक नारेबाजी, अश्लील हरकतें और सार्वजनिक तौर पर अश्लील गायन नहीं होगा।
- कोई भी व्यक्ति चलते वाहन व आमजन पर रंग, धूल, कीचड़ नहीं डालेंगे। न ही पानी या रंग से भरे गुब्बारे फेंके जा सकेंगे।
Published on:
04 Mar 2023 12:05 am
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