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पत्नी के हत्यारे को 27 वर्ष बाद उम्रकैद की सजा

जस्टिस कौर ने हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट में तबादले के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में शुक्रवार को अपनी अंतिम सुनवाई में यह निर्णय सुनाया।
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Sentenced to life imprisonment after 27 years

पत्नी के हत्यारे को 27 वर्ष बाद उम्रकैद की सजा

जोधपुर.

राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पत्नी की हत्या के आरोपी शिवराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जस्टिस निर्मलजीत कौर व जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से 27 वर्ष पूर्व दायर अपील पर सजा के आदेश दिए। जस्टिस कौर ने हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट में तबादले के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में शुक्रवार को अपनी अंतिम सुनवाई में यह निर्णय सुनाया।

सुनवाई के दौरान उपराजकीय अधिवक्ता चंद्रशेखर ओझा ने बताया कि आरोपी शिवराम ने पत्नी बीना को 30 नवम्बर, 1988 को जला दिया। उपचार के दौरान 19 दिसम्बर, 1988 को बीना की मौत हो गई।

आरोपी के विरुद्ध सदर बाजार थाने में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया गया। ट्रायल के बाद जिला और सत्र न्यायालय ने 2 नवम्बर, 1991 को आरोपी को बरी कर दिया। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में अपील पेश की गई।


27 साल तक अपील पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बदलते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया।