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टेंट वाले ने  की घटिया सजावट, कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना

शादी समारोह में टेंट ढह गया, खाने के स्टॉल्स में लग गई थी आग
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Tainted person's poor dcor, consumer court fined Rs 1 lakh

टेंट वाले ने  की घटिया सजावट, कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना

जोधपुर

जिला उपभोक्ता मंच ने एक टेंट व्यवसायी पर विवाह समारोह में तय साज सज्जा नहीं करने पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

मंच के समक्ष गोपाल कृष्ण ने परिवाद पेश कर बताया कि टेंट हाउस संचालक ने उन्हें फोटो ग्राफ दिखाए थे और उनके हिसाब से ही विवाह समारोह में साजसज्जा करने की बात तय हुई थी।

इसके लिए संचालक ने एक लाख ग्यारह हजार रुपए तय किए गए और परिवादी ने एडवांस भुगतान कर दिया था।

लेकिन शादी समारोह के दिन निम्न स्तर व कम लागत की साज सज्जा की गई।

समारोह शुरू होने के साथ ही स्टॉल व टेंट ढह गया व भोजन के प्लेटफार्म में आग लग गई जिससे मेहमानों को भी चोटें आई।

दोनो पक्षों की बहस को सुनने के बाद मंच के अध्यक्ष अतुल कुमार चटर्जी व सदस्य राजाराम ने परिवाद स्वीकार करते हुए टेंट हाउस संचालक को एक माह में परिवादी को मानसिक क्षति, परिवाद व्यय के तौर पर एक लाख रुपये की राशि अदा करने के आदेश दिए।