
30 सितम्बर तक एमनेस्टी योजना का लाभ उठाएं व्यवहारी
जोधपुर।
जोधपुर इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन (जेआइए), टैक्स बार एसोसिएशन व वाणिज्यिक कर विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को जेआइए सभागार में वैट, वाणिज्यिक कर एमनेस्टी स्कीम पर खुली परिचर्चा आयोजित की गई। मुख्य अतिथि वाणिज्यिक कर उपायुक्त प्रशासन महिपालकुमार ने बताया कि एमनेस्टी स्कीम में कर व्यावहारियों के पुराने प्रकरणों में ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट के साथ ही मूल टैक्स में 80 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है। जेआइए अध्यक्ष एनके जैन ने एमनेस्टी स्कीम की सराहना की।
मुख्य वक्ता वाणिज्यिक कर के संयुक्त आयुक्त केके व्यास ने कर व्यावहारियों से 30 सितम्बर तक एमनेस्टी स्कीम का लाभ उठाने की अपील की। अन्यथा 30 सितम्बर के बाद पुराने कर व्यावहारियों की बकाया राशि स्वत: ही जीएसटी पोर्टल पर स्थानांतरित हो जाएगी व उसके बाद कर व्यावहारी को बकाया राशि ब्याज व पेनल्टी सहित चुकानी होगी। वैट व जीएसटी एक्सपर्ट सीए डॉ अर्पित हल्दिया ने बताया कि एमनेस्टी स्कीम का पहला चरण 31 मार्च तक, दूसरा चरण 1 अप्रेल से 30 जून तक व अंतिम और तीसरा चरण 1 जुलाई से 30 सितंबर तक प्रभावी होगा। परिचर्चा में उद्यमी, सीए व टैक्स विशेषज्ञ उपस्थित थे।
Published on:
13 Mar 2021 10:13 pm
