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Good News: अगर इतनी है आपकी इनकम तो फ्री में मिलेगा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ, बस करें ये काम

योजना अन्तर्गत निशुल्क लाभार्थी श्रेणी में लाभ दिये जाने हेतु ईडब्ल्यूएस परिवारों के सामान्य श्रेणी के साथ साथ अन्य सभी श्रेणी के वे समस्त परिवार भी सम्मिलित होंगे जिनकी आय 8 लाख रुपए वार्षिक से कम हो

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जोधपुर। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी ईडब्ल्यूएस परिवारों अर्थात वे सभी परिवार, जो किसी भी जाति, वर्ग से हैं और जिनकी आय 8 लाख वार्षिक से कम है, उन्हें चिरंजीवी योजना का लाभ निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जितेंद्र पुरोहित ने बताया कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के समस्त वे परिवार जो पहले से ही योजना में नि:शुल्क श्रेणी में पंजीकृत हैं। उन्हें पूर्व श्रेणी में योजनांतर्गत लाभ देय होगा। उनके अतिरिक्त शेष परिवारों को बजट घोषणा 2023-24 के क्रम में योजनांतर्गत निशुल्क श्रेणी से जोड़ा गया है। योजना अन्तर्गत निशुल्क लाभार्थी श्रेणी में लाभ दिये जाने हेतु ईडब्ल्यूएस परिवारों के सामान्य श्रेणी के साथ साथ अन्य सभी श्रेणी के वे समस्त परिवार भी सम्मिलित होंगे जिनकी आय 8 लाख रुपए वार्षिक से कम हो।

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एक साल के लिए मिलेगा लाभ

चिरंजीवी जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. अलका राजपुरोहित ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे आवेदकों द्वारा स्व आय उद्घोषणा पत्र प्राप्त कर जनआधार पोर्टल में अपटेड करवाना होगा, जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा समुचित रूप से प्रमाणित किया जाएगा। स्व आय उद्घोषणा पत्र जनआधार पोर्टल में अप्रूवल के पश्चात योजना के प्रावधानों के अनुसार आगामी एक वर्ष के लिए दिया जाएगा। आय प्रमाण पत्र को समय पर अपडेट करवाने की जिम्मेदारी संबंधित परिवार की होगी। इसका प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

ये हैं नि:शुल्क श्रेणी

चिरंजीवी योजना के तहत राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आने वाले परिवारों, समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु एवं सीमान्त कृषक, कोविड-19 में मृत्यु हुए परिवार का रजिस्ट्रेशन नि:शुल्क है। उनका प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी। इसके अलावा अब 8 लाख से वार्षिक कम आय वालों के भी योजना में नि:शुल्क श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। जिला आईईसी समन्वयक मोहन मेहरिया ने बताया कि इस योजना में 25 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज प्रति परिवार दिया जा रहा है तथा बीमित परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख की स्थाई पूर्ण क्षति होने पर 10 लाख रुपए तक का आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है, जिसमें कॉकलियर, इंप्लांट, बोनमेरों, ट्रांसप्लांट, आर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, ङ्क्षलब प्रोस्थेसिस का मंहगा इलाज भी अब नि:शुल्क हो सकेगा।