6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पुलिस की अनुमति से ही होंगे ये कार्य, पढ़े पूरी खबर…

- पुलिस अनुमति से ही होगी सामाजिक गतिविधि- मुख्य रोड पर बारात, डीजे के साथ कार्यक्रम, सभा, जुलूस व समारोह पर प्रतिबंध

less than 1 minute read
Google source verification
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पुलिस की अनुमति से ही होंगे ये कार्य, पढ़े पूरी खबर...

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पुलिस की अनुमति से ही होंगे ये कार्य, पढ़े पूरी खबर...

जोधपुर. कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार के निर्देश के बाद अब पुलिस कमिश्नरेट में मुख्य रोड पर कोई भी सामाजिक कार्यक्रम या गतिविधि नहीं हो सकेगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में पुलिस कमिश्नरेट या पुलिस उपायुक्त पश्चिम अथवा पूर्व से पहले अनुमति लेनी होगी।

पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व यातायात) कालूराम रावत ने गुरुवार को राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 44 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किए। इसके तहत मुख्य सडक़ों पर बारात को प्रोसेशन, किसी भी प्रोसेशन के साथ डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही मुख्य सडक़ों पर सार्वजनिक सभा, जुलूस और समारोह के आयोजन पर भी प्रतिबंध रहेगा।

अपरिहार्य कारणों से यदि किसी व्यक्ति समूह को मुख्य सडक़ पर बारात, डीजे या सभा, जुलूस व समारोह करना है तो उसके लिए पुलिस कमिश्नर, उपायुक्त पश्चिम व पूर्व कार्यालय से पूर्वानुमति लेनी आवश्यक होगी। यह आदेश तुरंत लागू कर दिया गया है। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित पुलिस स्टेशन की ओर से कानूनी कार्रवाई की जाएगी।