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ट्रक में भर लिया था 34 टन अवैध कोयला, भूटान जाने की थी तैयारी, वन विभाग की टीम ने दिया बड़ा झटका

Rajasthan News: ट्रक में 980 बोरियों में 34 टन कोयला पाया गया, जिसकी बाजार कीमत 7 लाख 50 हजार है

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Rajasthan News: क्षेत्र में पेड़ों को अवैध रूप से काटकर उसका कोयला बना भूटान भेजने से पहले ही ट्रक को जब्त कर लिया गया। वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए कोयले की बोरियों से भरे ट्रक को जब्त कर बिलाड़ा के क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय लाया गया। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

क्षेत्रीय वन अधिकारी श्रीराम विश्नोई ने बताया कि सूचना के आधार पर वन विभाग कार्यालय से अशोक कुमार वनपाल, जयसिंह वनरक्षक, मांगीलाल विश्नोई की टीम ने खारिया मीठापुर बाईपास अंडरपास से गुजरने के दौरान अवैध कोयले से भरे एक ट्रक को पकडा। ट्रक का वजन करवाने पर उसमें 980 बोरियों में 34 टन कोयला पाया गया, जिसकी बाजार कीमत 7 लाख 50 हजार है। इस पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी बनवारीलाल पुत्र हरलाल निवासी दुकतीपुरा अजमेर को गिरफ्तार किया गया।

टीपी में फर्जीवाड़ा कर कोयले का परिवहन

वनविभाग के रेंजर श्रीराम विश्नोई ने बताया कि कागजों की जांच के दौरान क्षेत्र में टीपी में फर्जीवाड़ा कर कोयले का परिवहन हो रहा है। मुरकासनी गांव से कोयला भूटान भेजा रहा था, जबकि ट्रक चालक के पास परिवहन के पाए गए दस्तावेज में टीपी बिलाड़ा तहसीलदार कार्यालय की जगह पाली जिले के सोजतसिटी तहसील कार्यालय से कटी हुई पाई है। सोजत तहसीलदार की ओर से जारी टीपी ग्राम बुटेलाव के खसरा नबर 717 से अंग्रेजी बबूल झाड़ी का कोयला भरना दर्शाया गया है। जो बुटेलाव से ब्यावर, अजमेर जयपुर होते हुए भरतपुर जाना बताया गया। टीपी की वैद्यता 17 जुलाई से 23 जुलाई तक की जारी की गई।

बोले अधिकारी
सोजत तहसील कार्यालय की 18 जुलाई को जारी टीपी का दुरुपयोग करके बिलाड़ा तहसील के राजस्व गांव मुरकासनी से कोयले का अवैध परिवहन की सूचना मिली। सूचना प्राप्ति के बाद खारिया मीठापुर अंडरपास सड़क पर नाकाबंदी की गई। सूचना में वर्णित ट्रक को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 41,42 के उल्लंघन पर वाहन को जब्त कर कार्रवाई की गई। प्रारंभिक जांच में टीपी का दुरुपयोग पाया, जिसका अग्रिम अनुसंधान जारी है।
श्रीराम विश्नोई, रेंजर वन विभाग, बिलाड़ा

नियमानुसार स्थानीय तहसील कार्यालय से ही टीपी जारी होनी चाहिए। अन्य जिलों से टीपी जारी कर परिवहन करना गैर कानूनी है। जिस पर नियमानुसार कार्रवाई होती है।
आकांक्षा गोदारा, तहसीलदार, बिलाड़ा

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