
बलात्कार पीडि़ता बच्ची को पौने दो लाख की सहायता स्वीकृत
जोधपुर.
राइकाबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर माता-पिता के बीच सो रही तीन साल की बालिका का अपहरण करके झाडिय़ों में बलात्कार करने के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पीडि़ता को 1.75 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत की गई है।
प्राधिकरण के सचिव रामदेव सांदू ने बताया कि तीन साल की बालिका से बलात्कार के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार से स्वप्रंज्ञान लेकर पीडि़त प्रतिकर योजना के तहत प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) महानगर की बैठक हुई। अध्यक्ष नरसिंह दास व्यास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पीडि़ता को योजना के तहत 1.75 लाख रुपए स्वीकृत की गई।
बैठक में मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, महानगर के न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास, पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश प्रदीप कुमार जैन, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जितेन्द्र सांवरिया, एडीएम विजय सिंह नाहटा, राजकीय अधिवक्ता शंकरलाल सिनवाडिय़ा आदि मौजूद थे।
बालिका के पढ़ाई का खर्च उठाएगा एनजीओ
मेरी भावनाएं सेवा संस्थान अध्यक्ष पवन मिश्रा व अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता शाम को उम्मेद अस्पताल गए और पीडि़ता व परिजन से मिले। संस्थान ने राजकीय रेलवे पुलिस से आरोपी को फांसी तक पहुंचाने का आग्रह किया। संस्थान ने पीडि़ता की पढ़ाई का घर खर्च उठाने का निर्णय किया है। इस अवसर पर सदस्य लक्ष्मणदास बागराणा, नरेश जावा, सुरेन्द्र हंस, विनोद सिंह, यश मिश्रा, कमलेश तंवर मौजूद थे।
Updated on:
13 Oct 2018 02:42 am
Published on:
13 Oct 2018 02:42 am
