जहां पीडि़ता के बयान एवं साक्ष्य के आधार पर तीनों आरोपियों को भादवि धारा-376 के तहत दोषी पाते हुए रामनारायण नागे को 20-20 वर्ष का कारावास और 21 हजार अर्थदंड, जितेंद्र कुमार सावे को 20 वर्ष का कारावास एवं 11 हजार आर्थिक दंड और प्रमेंद्र गंगा सागर को 20 वर्ष का कारावास एवं 11 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता दिलीप कुमार नरेटी ने की है।