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अमेज़न क्लाउडट्रेल और क्वैस केयर कंपनी को ब्यास सहित पैसा देने का फरमान, उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला

CG News: कंपनियों को 45 दिन का समय दिया गया लेकिन कंपनी के तरफ से किसी ने भी अपना पक्ष नहीं रखा। इस कारण उपभोक्ता आयोग ने एकतरफा फैसले सुनाया।

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CG News: देश में बड़ी एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां शुरुआत में अच्छी सर्विस के साथ अपनी साख जमाती हैं और जब जनता पूरी तरह विश्वास करने लगती तो कंपिनियां उनकी सेवाओं में कमी तथा व्यवसाय में कदाचरण प्रवेश कर जाता है। ऐसा ही एक उदाहरण कांकेर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष आया।

CG News: संयुक्त रूप से 3 वर्ष की दी गई थी वारंटी

शहर के जवाहर वार्ड चर्च गली निवासी हेमंत रजक पिता स्व. दशरथ रजक ने अमेज़ॉन क्लाउडट्रेल कंपनी इंडिया (मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना) तथा क्वैस केयर सर्विस लिमिटेड नई दिल्ली के माध्यम से रेडमी कलर स्मार्ट एंड्राइड नई टीवी खरीदा था। विक्रेता द्वारा 10 जून 2021 को 38,999 रुपए में सौदा तय किया गया था। दोनों कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से 3 वर्ष की वारंटी दी गई थी।

उक्त टीवी 10 फरवरी 2024 को अचानक बंद हो गया। फरियादी द्वारा इसकी सूचना क्वैस केयर कंपनी को दी गई जिसके टेक्नीशियन ने आकर पता नहीं क्या जांच की। इसके बाद फ़रियादी को 22 फरवरी 2024 को फोन आया कि आपके टीवी पर मरम्मत खर्च अधिक होने की दशा में नहीं बनवाया जा सकता और आपका 20,859 का ही क्लेम पास किया जाता है। कंपनी के इस संदेश से व्यथित होकर हेमंत रजक ने अंतत: उपभोक्ता आयोग की शरण ली। जहां मामले की निष्पक्ष सुनवाई होकर सूक्ष्मता पूर्वक विचार किया गया।

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वार्षिक दर से ब्याज भी पाने का अधिकारी

कंपनियों को 45 दिन का समय दिया गया लेकिन कंपनी के तरफ से किसी ने भी अपना पक्ष नहीं रखा। इस कारण उपभोक्ता आयोग ने एकतरफा फैसले सुनाया। फैसले में आयोग की अध्यक्ष सुजाता जायसवाल तथा सदस्य डाकेश्वर सोनी ने कंपनियों को व्यावसायिक कदाचरण तथा सेवा में कमी का दोषी ठहराया। आयोग ने आदेश दिया गया कि उपभोक्ता हेमंत रजक टीवी की क़ीमत 38,999 और उस पर परिवाद प्रस्तुति 15 मई 2024 से संपूर्ण रकम अदायगी तक सात प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी पाने का अधिकारी है।

उपभोक्ता आयोग की लोकप्रियता

CG News: 1 माह में राशि प्रदान न किए जाने की स्थिति में ब्याज 9% की दर से भुगतान करना होगा। क्वैस केयर कंपनी उपभोक्ता को मानसिक पीड़ा एवं परेशानी के संबंध में क्षतिपूर्ति राशि 5,000 भी एक माह के अंदर प्रदान करेगी। मुकदमे का वाद व्यय 3,000 भी कंपनी द्वारा फरियादी को प्रदान करना होगा। कंपनियों की धांधली के विरुद्ध कांकेर उपभोक्ता आयोग के इस फ़ैसले से लोगों में प्रसन्नता है और क्षेत्र में उपभोक्ता आयोग की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है।