
शादी से वापस लौटते ही नाबालिग बेटी के पेट में अचानक उठा दर्द, डॉक्टर के पास जाते सामने आई ये बात फिर...
कांकेर. छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में शादी समारोह से रात में अपने घर लौट रही नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को विशेष सत्र न्यायाधीश ने पीडि़ता के कथन और समाज प्रमुखों के बयान के बाद युवक को दोषी पते हुए 10 साल की कारावास एवं 15 सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
शासकीय अधिवक्ता संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी श्रवण कुमार थापा (21) पिता लक्ष्मण थापा ग्राम इरादाह निवासी ने जून 2016 में एक शादी समारोह से अपने घर लौट रही नाबालिग को खेत में ले जाकर बलात्कार किया। पीडि़ता की अस्मत लूटने के बाद आरोपी ने किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। डरी सहमी घर पहुंची पीडि़ता ने इसकी जानकारी परिजनों को नहीं दी।
इस घटना के बाद नाबालिग गर्भवती हो गई। करीब ६ माह बाद पीडि़ता की हालत खराब होने लगी तो आप बीती घटना के बारे में अपने माता-पिता को जानकारी दी। पीडि़ता के पिता ने इस घटना को लेकर समाज प्रमुखों के समक्ष आरोपी को बुलाया तो वह अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। समाज के समक्ष आरोपी ने बालिका के साथ संबंध बनाने की बात स्वीगिरफ्तार कर भेजा जेल कार करने के बाद पीडि़ता के पिता ने 15 जनवरी 2017 को कोतवाली में अपराध दर्ज करा दिया।
कोतवाली पुलिस ने 16 जनवरी को अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। समाजजनों की गवाही एवं पीडि़ता के कथन पर पुलिस ने इस मामले को विशेष सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार शिवहरे के यहां प्रस्तुत किया। कोर्ट ने समाज प्रमुखों के गवाही और पीडि़ता के कथन के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 376-2 झ के तहत 10 वर्ष कारावास एवं 1 हजार अर्थदंड और धारा 506 के तहत दोषी पाते हुए तीन वर्ष की जेल और पांच सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
Published on:
07 Aug 2018 03:01 pm
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