इनमें स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, मीडिया कर्मी (जिन्हें प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा), रेल परिवहन, बीएसएनएल, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित व भारतीय खाद्य निगम की सेवाएं शामिल हैं। उक्त सेवाओं के ऐसे कर्मचारी जो कि अपनी शासकीय ड्यूटी के कारण मतदान की निर्धारित तिथि को मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट नहीं डाल पाते हैं, केवल उनके लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा दी जाती है। ऐसे सभी कर्मियों को डाक मतपत्र के लिए निर्धारित प्रारूप 12(घ) पर निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।