
सामने आयी पिता-पुत्र की ये शर्मनाक करतूत, पुलिस ने लगाया तीन गुना जुर्माना
कांकेर. छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में बिजली चोरी का पंप चलने वाले पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिता-पुत्र को विशेष न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए छह माह की सजा व तीन-तीन सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं, बिजली कंपनी के विद्युत अधिनियम 135 में बिजली बिल का तीन गुना राशि 4 लाख, 7 हजार 442 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार विद्युत कंपनी को सूचना मिली थी कि ग्राम पीव्ही 08 में आरोपी निरापद मंडल (56) पिता जतिन अवैध रूप से बिजली चोरी कर मोटरपंप चला रहा है। सूचना मिलने पर विद्युत कंपनी के कनिष्ठ मंत्री तथा उनकी टीम ने 25 मई 2017 को ग्राम पीव्ही 08 पंखाजूर गए, जहां पर निरापद मंडल द्वारा पंप को तालाब में फेंक दिया गया था, जिसे निकाल कर कार्रवाई कर रहे थे तभी आरोपी निरापंद मंडल का बेटा निताई मंडल (25) वहां पर आया तथा विद्युत विभाग के कर्मचारियों को गाली-गलौज देकर पंप को छिन लिया तथा विद्युत कंपनी के कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दिया। विद्युत विभाग द्वारा इसकी सूचना पंखाजूर थाना की पुलिस को दी।
पुलिस टीम खबर मिलते ही घटना स्थल पहुंचकर समानों को जप्त कर प्रकरण तैयार किया और दोनों पिता-पुत्र के खिलाफ धारा 294, 506, 186, 34, 353/34 भादवि तथा 135 विद्युत अधिनियम के तहत कारवाही की गई। आरोपीगणों द्वारा 1 लाख, 35 हजार 814 की विद्युत चोरी की गई थी, जिसके भुगतान के लिए बिल दिया गया था। पुलिस ने 26 मई 2017को रिपोर्ट दर्ज की, इसके बाद 1 जून को दोनो गिरफ्तार किया था। इस मामला का प्रकरण तैयार कर विशेष न्यायालय में पेश किया। प्रकरण विशेष न्यायाधीश हेमंत सराफ के न्यायालय में विचारण था।
विचारण के दौरान सभी गवाहों के कथनों एवं परिस्थितिजनक साक्ष्य के आधार पर दोनों आरोपी को दोषी पाया। दोनों को 6 माह व तीन सौ रुपए का अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा विद्युत अधिनियम 135 में 1 लाख 35 हजार 814 रूपए का तीन गुना राशि 4 लाख, 7 हजार 442 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर इस मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता संदीप श्रीवास्तव ने किया।
Updated on:
09 Jun 2018 02:01 pm
Published on:
09 Jun 2018 01:59 pm
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