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Kannauj news: दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाई 10 वर्ष की सजा, अर्थ दंड भी लगाया

कन्नौज में दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। मामला 2019 का है। अदालत में पैरवी करने वालों में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता और कांस्टेबल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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कन्नौज की अदालत ने सुनाई सजा

दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

उत्तर प्रदेश के कन्नौज में अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही अर्थ दंड भी लगाया है। कन्नौज पुलिस ने बताया कि मॉनिटरिंग सेल और अपर जिला शासकीय अधिवक्ताओं के प्रयास से दुष्कर्म के आरोपी को या सजा सुनाई गई है। घटना छिबरामऊ थाना क्षेत्र की है।

छिबरामऊ थाना पुलिस ने बताया कि 2019 में मिथुन पुत्र राजेंद्र निवासी भानपुर थाना छिबरामऊ के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 376 और 506 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। मिथुन पर आरोप है कि उसने जबरदस्ती घर में घुसकर युवती के साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो बुरा अंजाम होगा। ‌ इस संबंध में पीड़ित परिवार ने छिबरामऊ थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाया।

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26 हजार रुपए का अर्थ झंड भी लगाया

अदालत ने मिथुन को दोषी माना। जिसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ में 26 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। अदालत में पैरवी करने वालों में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार दोहरे, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार दुबे और पैरोकार कांस्टेबल पवन कुमार शामिल थे।