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कन्नौज: तीन वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म, अदालत ने सुनाई 26 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा

कन्नौज में दुष्कर्म के आरोपी को अदालत में कड़ी सजा सुनाई है साथ में जुर्माना भी लगाया है। आरोपी और पीड़िता दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं।

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कन्नौज: तीन वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म, अदालत ने सुनाई 26 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा

कन्नौज: तीन वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म, अदालत ने सुनाई 26 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश के कन्नौज में तीन वर्षीय मासूम बच्ची के साथ रेप करने वाले को अदालत ने 26 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपए रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतान पड़ेगी। पॉक्सो अदालत ने घटना के 2 साल के अंदर यह सजा सुनाई है। मामला छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है।

एक गांव की रहने वाली तीन वर्षीय मासूम खेत में खेल रही थी। उसके साथ गांव का ही रहने वाला रमेश जाटव भी था। दोनों खेल रहे थे। 21 दिसंबर 2021 की घटना है। जब शाम को 6 बजे किसान दुकान में सामान लेने गया था। तब उसे घटना की जानकारी हुई। उसकी भाभी ने बताया कि बच्ची के नाजुक अंग से खून निकल रहा है। जिसके साथ गांव के ही रहने वाले रमेश जाटव ने दुष्कर्म किया है।‌

छिबरामऊ थाने में दर्ज हुआ मुकदमा

घटना की जानकारी मिलते ही किसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। छिबरामऊ थाने जाकर उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी दी। तहरीर देते हुए रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।

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26 साल के सश्रम कारावास की सजा

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट में सुनवाई के दौरान रमेश जाटव को दोषी पाया। उसे 26 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही‌ 50 हजार 5 सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा ना करने की स्थिति में 2 वर्ष का अतिरिक्त सजा दी गई है। उपरोक्त सुनवाई में विशेष लोक अभियोजक किशोर दोहरे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।‌