
उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में शत्रु संपत्ति की जमीन पर विद्यालय संचालित हो रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय संचालक मान्यता पत्र नहीं दिखा सका। जांच में यह बात भी सामने आई कि विद्यालय भवन शत्रु संपत्ति पर बनी है। खंड शिक्षा अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गेट पर ताला डाल दिया और नोटिस चस्पा कर दी। वहीं विद्यालय में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को परिषदीय विद्यालय में प्रवेश कराने के भी निर्देश दिए गए। मामला अकबरपुर का है।
अकबरपुर के प्राइवेट स्कूल में खंड शिक्षा अधिकारी ने छापा मारा। इस दौरान उन्होंने विद्यालय संचालक से मान्यता के संबंध में बातचीत की। जानकारी हुई कि विद्यालय बिना मान्यता के ही चल रहा है। इसके साथ ही विद्यालय भवन शत्रु संपत्ति की जमीन में है। विद्यालय में 200 बच्चे का नाम लिखा हुआ है। खंड शिक्षा अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विद्यालय को बंद करने का आदेश दिया।
खंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूल गेट पर ताला डालते हुए नोटिस लगा दिया कि यह विद्यालय उत्तर प्रदेश आरटीई नियमावली का उल्लंघन करता है। इसके साथ ही यह शत्रु संपत्ति की जमीन पर संचालित है इसलिए इस विद्यालय को सीज कर दिया गया है। उन्होंने यहां पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के अभिभावकों से कहा है कि बच्चों का एडमिशन स्थानीय परिषदीय विद्यालय में करा दें। जिससे उनकी पढ़ाई पर असर न पड़े।
Updated on:
11 Sept 2024 11:24 am
Published on:
10 Sept 2024 04:10 pm
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