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कानपुर के सीसामऊ सीट पर नहीं होगा उपचुनाव? क्या इस सीट पर बरकरार रहेगी इरफान सोलंकी की विधायकी? जानिए क्या है पूरा मामला 

UP by Election 2024: उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। लेकिन कानपुर के सीसामऊ सीट पर मामला कुछ अलग नजर आ रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट रिजर्व होने के बाद सीट के उपचुनाव पर सस्पेंस बढ़ गया है। अब ऐसे में इस सीट पर उपचुनाव होगा या नहीं ये हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा।

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UP by Election 2024: उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव को लेकर सारे दलों ने अपनी कमर कस ली है। फूलपुर, गाजियाबाद, मझवां, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटेहरी, करहल और कुंदरकी सीट पर मतदान होना है। लेकिन आने वाले दिनों में 9 में से 8 सीटों पर चुनाव होने की स्थिति बन रही है। इसकी वजह सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी हैं।

अगले हफ्ते आ सकता है फैसला 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगले हफ्ते हाईकोर्ट से फैसला आ सकता है। अगर इरफान सोलंकी की सजा पर रोक लग जाती है तो ऐसे में उनकी विधानसभा की सदस्यता बहाल हो जाएगी। हाईकोर्ट के इस फैसले ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। उपचुनाव रुकेगा या नहीं यह हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। अगर फैसला इरफान सोलंकी के पक्ष में आता है तो ऐसे में इरफान सोलंकी की विधायकी बरकरार रहेगी और 9 में से 8 सीटों पर चुनाव होगा।

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क्या है इरफान सोलंकी पर आरोप?

इरफान सोलंकी और उनके भाई पर आरोप है कि उन्होंने कानपुर की एक महिला का घर जलाने की साजिश रची थी। इसी मामले में एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी। इस सजा को रोकने और जमानत दिए जाने की मांग करते हुए सोलंकी बंधुओं ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। वहीं, यूपी सरकार ने अदालत से अनुरोध किया है कि इरफान सोलंकी और उनके भाई की 7 साल की सजा को बढ़ाकर उम्रकैद में तब्दील कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को प्राथमिकता देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को 10 दिनों के भीतर अपील निपटाने का निर्देश दिया था।