
चोरी होने पर तुंरत ट्रेस होगा आपका वाहन, की जा सकेगी बरामदगी
कानपुर। अब वाहन चोरी की चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है तो तुरंत उसकी लोकेशन पता चल जाएगी और पुलिस वाहन तक पहुंचने में देर नहीं लगाएगी। वाहनों में अब ऐसी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटें लगाई जाएंगी जिससे आपकी गाड़ी हर समय पुलिस और परिवहन विभाग की नजर में रहेगी। आप गाड़ी कहां पर चल रही है, इसकी भी तत्काल लोकेशन पता चल सकेगी। ऐसे में अपराधियों को पकडऩे में भी सहायता मिलेगी।
उखाड़ी नहीं जा सकेगी प्लेट
सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक अप्रैल 2019 से निर्मित सभी नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत देश भर के शोरूम से बिकने वाले नए वाहनों में डीलर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा कर देंगे। यह प्लेट इस तरह से लगी होगी कि इसे उखाडऩा मुश्किल होगा। दोपहिया में यह चिप दोनों नंबर प्लेट में लगी होगी। तिपहिया और चार पहिया वाहनों में एक अलग से जीपीएस चिप लगी तीसरी नंबर प्लेट लगाई जाएगी। ऐसे में आपकी गाड़ी की लोकेशन एक क्लिक पर ट्रेस की जा सकेगी।
ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी आसान
1 अप्रैल 2019 से निर्मित नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने से कार, स्कूटर टैक्सी, कैब, ट्रक सहित तरह के ऑनलाइन ट्रैकिंग आसान होगी। चार पहिया वाहनों में तीसरा नंबर प्लेट विंड स्क्रीन के बाईं तरफ अंदर की ओर लगेगा। ये नंबर प्लेट होलोग्राम स्टीकर के रूप में होगा। इसमें पंजीयन अधिकारी का नाम, वाहन संख्या, होलोग्राम की पहचान होगी। डीजल वाहन में नारंगी स्टीकर, पेट्रोल या सीएनजी वाहन में हल्का नीला स्टीकर लगाया जाएगा। वहीं, अन्य वाहनों के लिए सिलेटी रंग का स्टीकर होगा। केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि वाहन निर्माता अपने सभी डीलरों को नंबर प्लेट उपलब्ध करवाएंगे। डीलर इस प्लेट को लगाने के बाद ही शोरूम से वाहन बाहर निकालेंगे। इसके अलावा जरूरत के मुताबिक वाहन निर्माता अपनी पुरानी गाडिय़ों के लिए डीलरों को नंबर प्लेट उपलब्ध कराएंगे ताकि पुराने वाहन स्वामी भी अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर इस सुविधा का लाभ ले सकें।
कोई चार्ज नहीं
एआरटीओ प्रशासन आदित्य त्रिपाठी ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इस प्लेट की कीमत वाहन मूल्य में ही जुड़़ी होगी। पुराने वाहन स्वामियों को अधिकृत डीलर के यहां पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। इसके लिए तय राशि यानी कि दो सौ, तीन सौ और छह सौ रुपए देने होंगे। हाईिसक्योरिटी प्लेट डायनेमिक होगी। इस पंजीयन नंबर प्लेट पर जीपीएस आधारित एक चिप लगी होगी। इसके जरिए पुलिस कंट्रोल रूम अथवा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से ई चेकिंग मशीन से गाड़ी को ट्रैक कर लिया जाएगा। वाहन चोरी के बाद कोई नंबर प्लेट हटाता है तो पता चल जाएगा।
Published on:
05 Apr 2019 10:33 am
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