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दो लाख या अधिक राशि की चेक जारी कर ग्राहक नहीं देंगे ये जानकारी, तो बीओबी नहीं करेगा भुगतान

अगर ग्राहक बैंक को चेक जारी करते समय ही ये सारी जानकारी नहीं देता है तो भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जून से यह व्यवस्था लागू होने जा रही है।

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दो लाख या अधिक राशि की चेक जारी कर ग्राहक नहीं देंगे ये जानकारी, तो बीओबी नहीं करेगा भुगतान

दो लाख या अधिक राशि की चेक जारी कर ग्राहक नहीं देंगे ये जानकारी, तो बीओबी नहीं करेगा भुगतान

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
कानपुर. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (Bank Of Baroda) ने चेक भुगतान (Bank Cheque) को लेकर एक और व्यवस्था लागू की है, जो एक जून से प्रभावी हो जाएगी। अब दो लाख या उससे अधिक वैल्यू वाली की चेक का भुगतान ग्राहक द्वारा डिटेल दिए बिना नहीं होगा। इस नई व्यवस्था को लेकर बैंक ने अपने सभी अफसरों को ग्राहकों को जानकारी देने की बात कही है। इसका उद्देश्य फर्जी चेकों के भुगतान की रोकथाम है। इसमें ग्राहक को सूचना देने के लिए बैैंक ने इंटरनेट बैैंकिंग (Internet Banking) में फॉर्म भरने, एसएमएस या कॉल के साथ ही मैनुअली फॉर्म भरकर जमा करने की सुविधा दी है। कानपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा के करीब 15 लाख खाते हैं।

इस वजह से बीओबी ने लागू की यह व्यवस्था

आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने जनवरी 2021 में पाजिटिव पे सिस्टम लागू किया है। जिसमें 50 हजार रुपये से ऊपर के चेक के भुगतान के लिए ग्राहक बैंक को चेक के बारे में जानकारी दे सकता था, लेकिन अधिकांश मामलों में ग्राहकों की लापरवाही सामने आ रही है। ग्राहकों द्वारा जानकारी न देने से बैंक कर्मियों को चेक की डिटेल जुटाने के काफी समय जाया करना पड़ता है। वहीं कई बार ग्राहक के किसी मीटिंग में फंसे होने या किसी कारणवश से बात नहीं हो पाती है। ऐसे में कर्मचारी चेक को ठीक मानते हुए भुगतान के लिए पास कर देते हैं।

बीओबी ने अब यह नई व्यवस्था की अनिवार्य

बीओबी बैंक ने अब अपने उपभोक्ताओं के लिए यह अनिवार्यता कर दी है कि उन्हें दो लाख या इससे अधिक वैल्यू के चेक जारी करने पर उनकी डिटेल तुरंत ऑनलाइन बैंकिंग, एसएमएस या फोन से बैंक को देनी होगी। जानकारी में भुगतान राशि पाने वाले का नाम, भुगतान की राशि, चेक संख्या आदि के बारे में बताना होगा। यह सारी व्यवस्था ग्राहक को ऑनलाइन ही मिल जाएगी। हालांकि इसके अतिरिक्त एक प्रोफार्मा भी है, जिसे ग्राहक भरकर बैंक को दे सकते है। अगर ग्राहक बैंक को चेक जारी करते समय ही ये सारी जानकारी नहीं देता है तो भुगतान नहीं किया जाएगा।

अग्रणी जिला प्रबंधक एके वर्मा ने बताया कि 1 जून से यह व्यवस्था लागू होने जा रही है। चेक की सुरक्षा को देखते हुए इसे शुरू किया जा रहा है। इससे ग्राहक का धन सुरक्षित रहेगा। ग्राहक चेक जारी करते समय डिटेल नहीं देंगे तो भुगतान रुकेगा।

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