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बिना पट्टे और निर्माण स्वीकृति के बन रहे हैं मकान और मॉल

Houses and malls are being built without leasing and construction approval-एक्शन में आया नगरपरिषद प्रशासन, अवैध निर्माण पर एक भूखंड मालिक को दिया नोटिस

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बिना पट्टे और निर्माण स्वीकृति के बन रहे हैं मकान और मॉल

हिण्डौनसिटी. बयाना रोड पर मुंसिफ कोर्ट के सामने भूंखड पर हो रहा निर्माण।


हिण्डौनसिटी. नियमानुसार नगर परिषद क्षेत्र में बिना पट्टे और नक्शा की स्वीकृति के निर्माण कार्य करना गलत है,लेकिन शहर में धड़ल्ले से मकान, मॉल और दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है। ये अवैध निर्माण निर्धारित मानकों के मुताबिक है या नहीं, इसकी भी जांच नहीं की जाती। भूखंड मालिक व निर्माणकर्ता स्वयं ही आर्किटेक्ट बनकर मनमर्जी से निर्माण करने में लगे हैं। लेकिन अब नगरपरिषद प्रशासन ऐसे अवैध निर्माणों को लेकर सख्त हो गया है। शहर के बयाना रोड पर न्यायालय परिसर के सामने एक भूखंड पर बिना अनुमति के हो रहे अवैध निर्माण कार्य को नगरपरिषद प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। भूखंड मालिक को नोटिस जारी कर निर्माण कार्य बंद करने के लिए पाबंद किया है।
सूत्रों के अनुसार शहर में बयाना रोड़, रेलवे स्टेशन बजरिया, अग्रसेन विहार कॉलोनी, करौली रोड़ पर अभय विद्या मंदिर के पास, तेली की पंसेरी रोड़ पर, बायपास रोड़ पर, महवा रोड पर स्थित दर्जनों भूखंडों पर बिना निर्माण स्वीकृति व पट्टा और नक्शा लिए अवैध रुप से मकान, दुकान व मॉल बनाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में धडल्ले से चल रहे ये ही अवैध निर्माण नगर के लिए चुनौती बन कर खड़ा हो जाएंगे। भगवान न करे अगर कभी भूकंप आदि आया तो ऐसे बहुमंजिला भवन गिर कर दर्जनों जान ले सकते हैं। इतना ही नहीं शहर में कई पुराने जर्जर मकान भी जानलेवा बन चुके हैं।

दो दिन पहले हुआ था विरोध-प्रदर्शन-
विगत पांच अप्रेल को बयाना रोड पर न्यायालय परिसर के सामने स्थित भूखंड पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान स्टेट हाईवे की नाली क्षतिग्रस्त होने के विरोध में स्थानीय लोगों ने विरोध-प्रदर्शन किया था। उस दौरान नगरपरिषद के सहायक अभियंता महेन्द्र सिंह जाटव व सफाई निरीक्षक दीनदयाल ने मौके पर पहुंच कर भूखंड मालिक को निर्माण कार्य की स्वीकृति व पट्टा पेश करने के लिए पाबंद किया था, लेकिन बेपरवाह भूखंड मालिक ने नगरपरिषद को ठेंगा दिखाते हुए ना तो कागजात पेश करना मुनासिब समझा और ना ही अवैध निर्माण कार्य बंद किया। लेकिन अब नगरपरिषद आयुक्त ने नोटिस जारी कर निर्माण कार्य बंद कर नगरपरिषद को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। अगर भूखंड मालिक अब भी नहीं माना तो निर्माण सामग्री को जब्त किया जाएगा।

आयुक्त को देंगे निर्देश, रुकवाएंगे अवैध निर्माण-
नगर परिषद क्षेत्र में बिना नक्शा, पट्टा और निर्माण स्वीकृति के मकान, दुकान व मॉल निर्माण कराना गलत है। ऐसा कहीं पर भी हो रहा है, तो वह पूरी तरह से गलत है। नगरपरिषद आयुक्त को निर्देशित कर नोटिस जारी करवाने के साथ ही निर्माण कार्य रुकवाने की कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो पुलिस का सहयोग लिया जाएगा।
- सुरेश कुमार यादव, एसडीएम, हिण्डौनसिटी।