29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चंदन गुप्ता हत्याकांड: एनआईए स्पेशल कोर्ट ने चंदन हत्या मामले में 28 आरोपी दोषी करार, दो बरी

चंदन गुप्ता हत्याकांड: कासगंज के चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में लखनऊ की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मामले में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है और दो आरोपियों को बरी किया है।

2 min read
Google source verification
chandan gupra murder case

चंदन गुप्ता हत्याकांड: मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अदालत सजा का ऐलान शुक्रवार को करेगी। ज्ञात हो कि कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने हाईकोर्ट में एनआईए कोर्ट की वैधानिकता और सुनवाई पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी।

तिरंगा यात्रा के दौरान हुई थी चंदन गुप्ता की हत्या

ये पूरा मामला 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान का है। उस दिन चंदन गुप्ता नाम के युवक की गोली मारकर हत्या हो गई थी। घटना के बाद से ही पूरे देश का सांप्रदायिक माहौल गरमा गया था। हत्या के बाद कई दिनों तक कासगंज में हिंसा हुई थी। दौरान भीड़ ने कई वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की थी। मामले को बढ़ता देख PAC और RAF की कई कंपनियां मौके पर तैनात की गईं थीं और कासगंज छावनी में तब्दील कर दिया गया था।

यह भी पढ़ें: आतंकी वारदात की धमकी के बीच रशियन सिटीजन गिरफ्तार, 15 दिन से कैंप को बनाया था ठिकाना

 एनआईए स्पेशल कोर्ट सुनाया फैसला 

हालांकि, हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद गुरुवार को लखनऊ की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में कुछ 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है। दो आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया है। जल्द ही तय हो जाएगा कि दोषियों को कोर्ट क्या सजा सुनाती है।

यह भी पढ़ें: चार बहनों और मां के कातिल असद ने बताया सच, घर से 300 KM दूर ले जाकर की हत्या

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने इस मामले के संबंध में मुख्य आरोपी वसीम, नसीम, सलीम के साथ सौ से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि कई लोगों को छोड़ दिया गया था। चंदन के पिता ने करीब छह साल तक कानूनी लड़ाई लगी और अब अदालत का फैसला आया है।

Story Loader