
कटनी. शुक्रवार को षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित रंजन समाधिया की न्यायालय ने थाना रीठी के अपराध में जघन्य एवं सनसनी खेज चिन्हित प्रकरण में पिता की हत्या करने वाले आरोपी सैंकी उर्फ आयुष राय को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। प्रकरण में पैरवी प्रभारी उपसंचालक/जिला अभियोजन अधिकारी हनुमंत किशोर शर्मा के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुरेन्द्र कुमार गर्ग द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी सुरेंद्र कुमार गर्ग ने बताया कि सुनील राय 7 मार्च 23 को की शाम अपनी मोटरसायकिल की टंकी से पेट्रोल निकाल रहा था कि उसी समय पुत्र आरोपी सैंकी उर्फ आयुष राय आया और अपने पिता से देवगांव जाने के लिए बाइक मांगा। तब पिता कहा कि किश्त जमा करने रीठी जाना है। वापस आने पर मोसाइसकिल ले लेना। तब आरोपी सैंकी पिता को गाली देने लगा। सुनील राय द्वारा गाली देने से मना करने पर आरोपी सैंकी ने पिता के हाथ से पेट्रोल वाली करीब 4 लीटर भरी प्लास्टिक की कुप्पी छीनकर हत्या करने की नियत से पिता के सिर से उड़ेलते हुए जिंदा जला दिया।
पुत्र ने स्वीकारा
आग की लपटों से घिरने के कारण सुनील राय का पूरा शरीर जल गया। सुनील राय की पत्नी रेखा राय एवं भाई विजय राय ने आग बुझाई, सुनील राय को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहां से जबलपुर रैफर कर दिया गया था, जहां पर मौत हो गई है। प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी सैंकी उर्फ आयुष राय को अभिरक्षा में लेकर घटना के संबंध मे पूछताछ की गई, जिसमें उसने जुर्म स्वीकार किया। आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत कार्रवाई करते हुए अभियोजन के लिए पर्याप्त साक्ष्य होने एवं मामले की विवेचना पूर्ण होने से आरोपी के विरूध्द अभियोग पत्र को तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।
Published on:
29 Mar 2025 11:50 am
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