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बालिका से बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा

Crime News : कबीरधाम के विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में दो प्रकरण पर न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है।

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बालिका से बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा

बालिका से बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा

कवर्धा । Crime News : कबीरधाम के विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में दो प्रकरण पर न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है। कुकदुर थाना अंतर्गत गांव से हनुमत लाल एक बालिका को शादी का प्रलोभन देकर 27 मार्च 2021 को भगा ले गया। उसे मध्यप्रदेश, केरल ले गया और बालिका के साथ बलात्कार किया।

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मामले में परिजन की शिकायत पर गिरफ्तारी हुई। मामले में उदयलक्ष्मी सिंह परमार, विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) ने आरोपी हन्नु उर्फ हनुमत लाल परस्ते(25) जिला डिंडौरी मध्यप्रदेश पर दोष सिद्ध होने पर उसे 20 वर्ष का सश्रम कारवास व 1000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई।

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वहीं एक अन्य मामले में कवर्धा थाना अंतर्गत आरोपी घनश्याम उर्फ बैगा कौशिक (26) ने 2 जून 2022 को एक बालिका के साथ लैंगिक हिंसा की कोशिश की। इसके चलते उसे तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।