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महिला सूदखोर ने 4 लाख उधार के बदले वसूले 40 लाख रूपये, पीड़ित शिक्षक की शिकायत पर पुलिस ने कसा शिकंजा

CG Crime News: कवर्धा पुलिस ने एक शातिर घूसखोर महिला के ऊपर कानूनी शिकंजा कसा है। जिसने एक पीड़ित पेशे से शिक्षक व्यक्ति को प्रताड़ित कर रही थी। साल 2018 में उसने महिला से ब्याज पर 4 लाख रुपए लिए थे।

शातिर सूदखोर महिला (फोटो सोर्स-पत्रिका)
शातिर सूदखोर महिला (फोटो सोर्स-पत्रिका)

Crime News: कवर्धा पुलिस ने एक शातिर घूसखोर महिला के ऊपर कानूनी शिकंजा कसा है। जिसने एक पीड़ित पेशे से शिक्षक व्यक्ति को प्रताड़ित कर रही थी। साल 2018 में उसने महिला से ब्याज पर 4 लाख रुपए लिए थे। जिसका 7 सालों में वह महिला 40 लाख रुपए वसूल चुकी है। बावजूद इसके उसके घर जाकर वह शिक्षक को डरा धमका रही थी।

साथ ही शिक्षक से कई ब्लैंक चेक में साइन कराकर रख ली है। पैसे न देने पर चेक बाउंस कराने की धमकी देकर जेल भेज देने की बात कह रही थी, जिससे परेशान होकर पीड़ित शिक्षक ने पिपरिया थाने में शिकायत की है। जिस पर पुलिस ने उस महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। जल्द उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है।

जानें पूरा मामला

पिपरिया पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक शासकीय शिक्षक राधेलाल डहरिया निवासी वार्ड क्रमांक 12 इंदौरी द्वारा लिखित शिकायत किया गया है। जिसमें उन्होंने ग्राम झलमला की निवासी शकुन उर्फ सतनाम खुराना पति सतबीर उर्फ लक्की खुराना द्वारा वर्षों से सूदखोरी कर मानसिक, आर्थिक व सामाजिक रूप से प्रताड़ित करने की गंभीर शिकायत दर्ज कराई।

प्रार्थी के अनुसार उसके द्वारा वर्ष 2018 में घरेलू आवश्यकताओं के लिए शकुन खुराना से चार लाख रुपए उधार लिया गया था। जिस पर आरोपी महिला द्वारा अवैध रूप से 10 प्रतिशत मासिक ब्याज वसूला गया। वर्षों तक पीड़ित ने जमीन बेचकर, बैंक से लोन लेकर लगभग 40 लाख रुपए से अधिक की राशि चुका दी है। फिर भी आरोपी महिला द्वारा धमकी, अश्लील गाली-गलौज, परिवार को अपमानित करना और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जाती रही थी।

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चार हस्ताक्षरित कोरे चेक भी ले लिए

इसी बीच 3 जून 2025 को आरोपी महिला अपने पति के साथ पीड़ित के घर पहुंचकर दबाव पूर्वक चार हस्ताक्षरित कोरे चेक प्राप्त कर जबरदस्ती साथ ले गई। यही नहीं, पीड़ित के स्कूल में भी पहुंचकर बार-बार फोन के माध्यम से ब्लैकमेल किया गया। आवेदन के आधार पर थाना पिपरिया में मामले की गंभीरता को देखते हुए धारा 294, 351(2), 308(2) भारतीय न्याय संहिता बीएनएस व छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।

पुलिस का सख्त रुख

उप पुलिस अधीक्षक आशीष शुक्ला के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी अमित कश्यप, उप निरीक्षक जयराम यादव व टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। ऐसे मामलों में पुलिस का रुख पूर्णत: सख्त है। किसी भी प्रकार की शोषणकारी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कबीरधाम पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी परिस्थिति में अवैध सूदखोरों से उधार न लें। यदि धन की आवश्यकता हो, तो अधिकृत बैंक या सहकारी संस्थाओं से ऋण लेना ही उचित विकल्प है।

किसी को ब्लैंक चेक न दें

इसके साथ ही नागरिकों को सतर्क किया जाता है कि कभी भी किसी को भी हस्ताक्षरित कोरा (ब्लैंक) चेक न दें। चाहे वह व्यक्ति कितना भी परिचित या करीबी क्यों न हो। अक्सर ऐसे चेकों का दुरुपयोग कर लोगों को झूठे मामलों में फंसाया जाता है और उनका मानसिक, सामाजिक व आर्थिक शोषण किया जाता है।

यदि कोई भी व्यक्ति सूदखोरी, धमकी या किसी प्रकार के आर्थिक ब्लैकमेल का शिकार हो रहा है, तो बिना किसी संकोच के तत्काल निकटतम थाना या जिला कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज करें। कबीरधाम पुलिस सभी अवैध सूदखोरों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे मामलों में आमजन को पूर्ण सुरक्षा व न्याय प्रदान करने के लिए तत्पर है।