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लकड़ी-उपले से छुटकारा, धुएं से राहत! महिलाओं को मिला सम्मान- उज्ज्वला योजना 3.0 से 1339 परिवारों लाभ…

PM Ujjwala Yojana 3.0: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्वच्छ रसोई अब केवल सुविधा नहीं, बल्कि स्वस्थ और सम्मानजनक जीवनशैली की पहचान बन चुकी है।

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लकड़ी-उपले से छुटकारा, धुएं से राहत! महिलाओं को मिला सम्मान- उज्ज्वला योजना 3.0 से 1339 परिवारों लाभ...(photo-patrika)

PM Ujjwala Yojana 3.0: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्वच्छ रसोई अब केवल सुविधा नहीं, बल्कि स्वस्थ और सम्मानजनक जीवनशैली की पहचान बन चुकी है। पारंपरिक चूल्हों के धुएं से जूझ रही महिलाओं को राहत देने के उद्देश्य से संचालित Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (उज्ज्वला योजना 3.0) के तहत कबीरधाम जिले में 1339 पात्र परिवारों को नए एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

PM Ujjwala Yojana 3.0: धुएं से मुक्ति, स्वास्थ्य में सुधार

इन कनेक्शनों से उन परिवारों को सबसे अधिक लाभ मिला है, जो अब तक लकड़ी, उपले या कोयले से खाना बनाने को मजबूर थे। गैस कनेक्शन मिलने से महिलाओं को रसोई के धुएं से मुक्ति मिली है, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा कम हुआ है। साथ ही रसोई का काम पहले की तुलना में आसान और सुरक्षित हो गया है।

यह योजना प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। योजना के जरिए महिलाओं का समय भी बच रहा है, जिसे वे अब बच्चों की पढ़ाई, स्वरोजगार या अन्य उपयोगी कार्यों में लगा पा रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बदलाव

ग्रामीण इलाकों में उज्ज्वला योजना ने सामाजिक बदलाव की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले जहां महिलाओं को ईंधन के लिए जंगलों में घंटों भटकना पड़ता था, वहीं अब घर बैठे सुरक्षित और स्वच्छ ईंधन उपलब्ध हो रहा है। इससे महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है और जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है।

उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत दिए गए ये नए कनेक्शन केवल गैस सिलेंडर नहीं, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य, सम्मान और सुविधाजनक जीवन की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम हैं। यह पहल महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वच्छ भारत के लक्ष्य को साकार करने में अहम भूमिका निभा रही है।

Ujjwala Yojana 3.0: पात्रता के प्रमुख मापदंड

योजना के तहत ऐसे परिवार पात्र होंगे—

  • जिनकी मासिक आय 10 हजार रुपये से कम हो
  • जो आयकर या व्यावसायिक कर का भुगतान नहीं करते हों
  • परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में न हो
  • पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम का संचालन न करते हों
  • 50,000 रुपये से अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड न हो
  • निर्धारित सीमा से अधिक सिंचित भूमि का स्वामित्व न हो
  • 30 वर्ग मीटर से अधिक कारपेट एरिया वाले मकान के स्वामी न हों (सरकारी योजना से प्राप्त मकान को छोड़कर)
  • मोटर चालित 3/4 पहिया वाहन, मछली पकड़ने वाली नाव या यंत्रीकृत कृषि उपकरण के स्वामी न हों
  • पूर्व से एलपीजी कनेक्शनधारी न हों

प्रशासन ने पात्र परिवारों से योजना का लाभ लेने और स्वच्छ ईंधन को अपनाकर स्वस्थ जीवन की दिशा में कदम बढ़ाने की अपील की है।