थाना प्रभारी तरेगांव जंगल उपनिरीक्षक चिंताराम देशमुख ने बताया कि घटना स्थल पर उपस्थित प्रत्यक्षदर्शी व आसपास के लोगों से विवेचना दौरान पूछताछ करने पर जानकारी दिए मत्तेसिंह बैगा ग्राम बोक्करखार में रहता है। 6 फरवरी को अपने छोटे भाई नन्हे सिंह बैगा के घर आया था। रात्रि में ये दोनों भाई अपनी माता हिरवती बाई और भाभी के साथ खाना खाने बैठे थे। इसी दौरान मत्तेसिंह बैगा अपने छोटे भाई नन्हे सिंह को बोलने लगा कि तुम मेरे पिता के सम्पत्ति को अकेले खा रहे हो। मुझे बंटवारा नहीं दे रहे हो। अभद्र गाली गलौज कर हाथ मुक्का से मारपीट कर नन्हेसिंह बैगा को जमीन में पटक कर उसके सीना में बैठकर गले व अन्य अंग को दबाकर हत्या कर दी।
दोनों भाइयों के बीच पूर्व में भी 3-4 बार जमीन बंटवारा की बात को लेकर काफी विवाद हो चुका था। हत्या के बाद आरोपी फरार हो चुका था, जिसे पुलिस उस दिन नहीं ढूंढ सकी। दूसरे दिन जंगल से उसे गिरफ्तार किया। आरोपी मत्तेसिंह बैगा(40) के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने से थाना तरेगांव जंगल में धारा 302 भादवी पंजीबद्ध कर से विधिवत पूछताछ करने पर अपने भाई नन्हे सिंह बैग का हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर उचित वैधानिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया।