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PMFME Scheme: खाद्य उद्यमियों के लिए सुनहरा मौका, 35% अनुदान के साथ 10 लाख तक सब्सिडी, जानें आवेदन प्रक्रिया

PMFME Scheme: अगर आप खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं या मौजूदा यूनिट को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है।

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खाद्य उद्यमियों के लिए सुनहरा मौका (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खाद्य उद्यमियों के लिए सुनहरा मौका (फोटो सोर्स- पत्रिका)

PMFME Scheme: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को पंख देने के लिए छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना संचालित की जा रही है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन (PMFME) योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो असंगठित सूक्ष्म उद्यमों को 35% सब्सिडी (10 लाख रुपये तक), क्रेडिट-लिंक्ड सहायता, ब्रांडिंग, तकनीकी उन्नयन और प्रशिक्षण के माध्यम से औपचारिक और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कार्य कर रही है।

PMFME Scheme: 35 प्रतिशत अनुदान के साथ पाएं 10 लाख तक की मदद

इस योजना का उद्देश्य स्थानीय खाद्य उत्पादों को आधुनिक तकनीक और बाजार से जोड़कर स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से जिले के उद्यमी इस योजना का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को परियोजना की कुल लागत का 35 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान हैए जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये तय की गई है। इसका लाभ व्यक्तिगत उद्यमियों के साथ ही स्वयं सहायता समूहों को भी मिलेगा।

पीएमएफएमई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें

इसमें मसाला उद्योग, आटा चक्की, पोहा-बेसन मिल, बेकरी, पापड़, नमकीन, चिप्स, सॉस, रेडी टू ईट उत्पाद, राइस मिल, कोदो मिल और गुड़ निर्माण जैसे दर्जनों खाद्य प्रसंस्करण कार्यों को शामिल किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक उद्यमियों को पीएमएफएमई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ आवेदक को आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और संबंधित मशीनरी का कोटेशन अपलोड करना अनिवार्य है।

10 लाख रुपये तक मिलेगी सब्सिडी

इस योजना में नई व पुरानी यूनिट्स को स्थापित करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 35% अथवा 10 लाख रुपये तक का अनुदान देय होगा। योजना के तहत अलग-अलग बैंकों द्वारा लोन सहायता का भी प्रावधान है और मशीनरी संबंधित जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। पीएमएफएमई योजना (PMFME Scheme) में जिला रिसोर्स पर्सन की सहायता से फअरीम आवेदन करने व प्रशिक्षण तकनीकी सहायता प्रदान किया जाएगी। किसानों, कारोबारी और औद्योगिक संस्थाओं इस शिविर में आकर योजना का फायदा उठा सकते हैं।