खंडवा. खेत में काम कर रही पत्नी की दराती मारकर हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तहसील हरसूद ने निर्णय पारित करते हुए आरोपी संजय पिता करण सिंह निवासी फेफरी सरकार को आइपीसी की धारा 302 में आजीवन
कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन ने बताया कि फरियादी ने पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके छोटे भाई मुकेश की लड़की रक्षा की शादी फेफरी सरकार में संजय के साथ हुई थी। 11 फरवरी 2020 को करीबन 4 बजे सूचना मिली कि भतीजी रक्षा का पति से झगड़ा हो गया है। यह खबर मिलने के बाद गांव के शंशाक के साथ मोटर साइकिल से हरसूद होते हुए फेफरी सरकार पहुंचे। संजय के खेत में पहुंचे तो देखा कि रक्षा का शव खेत में पड़ा है। पास से जाकर देखा तो रक्षा के चहरे पर सीधे तरफ दो घाव, गर्दन में पीछे तरफ तीन घाव लगे हैं। यहां पता चला कि रक्षा के पति संजय ने दराती मारकर उसकी हत्या कर दी है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद यह बात भी सामने आई थी कि आरोपी पत्नी को अक्सर प्रताडिृत करता था। थाना हरसूद में यह रिपोर्ट होने पर पुलिस ने प्रकरण विवेचना में लिया। कार्रवाई कर विवेचना के दौरान अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें सुनवाई के बाद अदालत ने सबूत और बयानों के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई है। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल चौहान ने पैरवी की है।