
खंडवा. पुलिस गिरफ्त में लव जिहाद का आरोपी।
खंडवा.
शहर में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। पीडि़ता के थाने पहुंचने पर लव जिहाद के मामले का खुलासा हुआ। महिला स्वास्थ्यकर्मी को दो साल से नाम बदलकर धोखे में रखकर बलात्कार करने वाले का राज उसकी फेसबुक आइडी से खुला था। मंगलवार की रात 1 बजे महिला स्वास्थ्यकर्मी ने थाने पहुंचकर अपने साथ बलात्कार और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में मोघट पुलिस ने बुधवार को आरोपी अमजद पिता अब्दुल रजाक खोकर निवासी घासपुरा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजा।
पदम नगर क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली महिला स्वास्थ्य कर्मी ने पुलिस को बताया था कि वो शासकीय अस्पताल में पदस्थ है। वर्ष 2016 में उसका पति से तलाक हो गया था, वो अपने 13 वर्षीय बेटे के साथ शहर में रहती है। सितंबर 2016 में अस्पताल का कम्प्यूटर सुधारने एक युवक आया था, जिसने अपना नाम राहुल शर्मा बताया था। राहुल के अच्छे व्यवहार को देखते हुए वो उससे बातचीत करने लगी, बाद में उसकी राहुल से दोस्ती हो गई। जनवरी 2017 में रात करीबन 11 बजे राहुल उसके घर पहुंचा और जरूरी काम होने की बात कहकर घर में घुस गया। यहां राहुल ने उसके साथ जबरदस्ती की। इसके बाद से राहुल शर्मा अकसर रात के समय अधेरे में उसके घर आता था और जबरजस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाता था।
फेसबुक सर्च किया तो सच आया सामने
पीडि़ता ने बताया कि उसने राहुल से कई बार शादी की बात की तो वो आनाकानी करने लगा। दिसंबर 2021 में उसने फेसबुक पर राहुल शर्मा नाम से सर्च किया, तो उसकी आइडी नहीं मिली। फेसबुक सजेशन में उसे राहुल की फोटो दिखी, तो उसने फोटो की प्रोफाइल खोली तो एके खोकर के नाम से खुली। पीडि़ता ने उसका स्क्रीन शॉट लिया और राहुल को बुलाकर जानकारी ली। राहुल ने बताया कि उसका असली नाम अमजद खोकर है और वो शादीशुदा है, उसके तीन बच्चे भी है। अमजद ने पीडि़ता पर शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। डर के मारे पीडि़ता 8 मार्च 2022 को महाराष्ट्र में अपने रिश्तेदार के यहां चली गई। 13 मार्च को अमजद ने उसे फोन कर धमकी दी कि मैं तुझे बदनाम कर दुंगा, तेरी शादी नहीं होने दुंगा। पीडि़ता ने ये बात अपने भाई को बताई और खंडवा आकर शिकायत दर्ज कराई।
रात में हुई एफआइआर, सुबह आरोपी गिरफ्तार
पीडि़ता ने मंगलवार रात 1.30 बजे मोघट थाने में एफआइआर दर्ज कराई। मोघट थाना निरीक्षक ईश्वरसिंह चौहान ने बताया कि पीडि़ता की शिकायत पर आरोपी अमजद खोकर के खिलाफ आइपीसी की धार 376(2)एन, 506, 450, 419 व 3(1)(क)/5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी को बुधवार सुबह उसके घर से गिरफ्तार किया गया। मेडिकल करवाकर उसे न्यायालय पेश किया, जहां से न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में भेजा।
Published on:
23 Mar 2022 09:39 pm
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