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पत्रिका इम्पैक्ट: कलेक्टर ने फटकारा तो बस मालिकों को आरटीओ ने चेताया

कलेक्टर के निर्देश पर बस ऑपरेटर्स की हुई बैठक, नियमों का पालन नहीं होने पर की जाएगी कार्रवाई

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Patrika Impact: RTO warns bus owners

Patrika Impact: RTO warns bus owners

खंडवा. नियमों की अनदेखी कर यात्री बसों का संचालन करने वाले बस मालिकों को अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जगदीश बिल्लौरे ने चेताया है। उन्होंने कलेक्टर अनूप कुमार सिंह के निर्देशों के अनुपालन में यात्री सुविधाओं के संबंध में गुरुवार को एक बैठक परिवहन कार्यालय में ली। जिसमें यात्री बस मालिकों को सख्त हिदायत दी गई है।
गौरतलब है कि पत्रिका लगातार इस संबंध में खबर प्रकाशित कर रहा था कि कंडम बसों में यात्रियों की जान जोखिम में डालकर बस मालिक बसों का संचालन कर रहे हैं। यह भी बताया गया था कि किसी बस में शीशी टूटे तो किसी की बैक लाइट गायब और किसी बस की बॉडी ही सड़ कर टूट चुकी है। इस समाचार को संज्ञान में लेने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर परिवहन अधिकारी ने बैठक आयोजित की है। इस बैठक में बैठक में यात्री वाहन स्वामी गुरजीतसिंह चावला, राजीव शर्मा, राजेश राठौर, विनोद वर्मा समेत अन्य वाहन स्वामी उपस्थित थे।
दस्तावेज दुरुस्त रखें बस मालिक
वाहन स्वामियों को निर्देश दिए कि सभी यात्री वाहन स्वामी अपनी यात्री बसों की हेड लाईट, साईड ग्लास, व्हाईपर, हार्न, खिड़कियों के कांच, आपातकालीन खिड़की को दुरुस्त होने पर ही बसों का संचालन करें। यात्री बसों के संचालन के समय, बस में समस्त वैध दस्तावेज जैसे पंजीयन कार्ड, बीमा, परमिट, फिटनेस व पीयूसी अनिवार्य रूप से रखें।
50 प्रतिशत की छूट अनिवार्य
अतिरिक्त् क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिल्लौरे ने बस मालिकों को कहा है कि दिव्यांग यात्रियों को किराए में 50 प्रतिशत की छूट अनिवार्य रूप से प्रदान करें। यात्री बसों में किराया सूची चस्पा करें व उसमें उल्लेखित नियमानुसार किराया ही यात्रियों से लिया जाए। अधिक किराया लेने पर यात्री अपनी शिकायत कार्यालयीन लिपिक जयेश ठाकरे सहायक वर्ग 3 के मोबाइल नंबर 9755555374 पर कर सकते हैं।
तय मार्ग पर ही चलाएं बसें
निर्देश दिए गए हैं कि यात्री बसों में ओव्हरलोडिंग ना करें। जारी परमिट में उल्लेखित मार्ग पर ही बस का संचालन करें। दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर यात्री बस संचालित होते पाई जाने पर संबंधित वाहन स्वामी के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।