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Property Tax : शहर में खाली प्लाट पर तीन साल तक निर्माण नहीं तो दो गुना टैक्स

नगरीय क्षेत्र में प्लाट खरीदकर निर्माण नहीं करने पर तीन साल बाद दो गुना टैक्स जमा करना होगा। नगरीय प्रशासन के इस नियम के चलते शहर में चार हजार प्लाट धारकों का टैक्स दो गुना बढ़ गया है। अब अनुमति के लिए परेशान हैं।

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खंडवा

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Rajesh Patel

Mar 27, 2026

Property Tax

खंडवा : नगर निगम की ड्रोन से ली गई तस्वीर

नगरीय क्षेत्र में प्लाट खरीदकर निर्माण नहीं करने पर तीन साल बाद दो गुना टैक्स जमा करना होगा। नगरीय प्रशासन के इस नियम के चलते शहर में चार हजार प्लाट धारकों का टैक्स दो गुना बढ़ गया है। अब अनुमति के लिए परेशान हैं।

19 रुपए की दर से लगेगा टैक्स

अगर आप प्लाट क्रय कर तीन साल तक निर्माण नहीं कर रहे हैं तो आप के लिए बुरी खबर है। खाली प्लाट का प्रापर्टी टैक्स कलेक्टर गाइड लाइन के तहत हर साल बढ़ रहा है। दो गुना प्रापर्टी टैक्स चुकाना होगा। उदाहरण के तौर पर जिस प्लाट का पहला टैक्स 9 रुपए की निर्धारित हुआ था। तीन साल तक निर्माण नहीं कराने पर 19 रुपए की दर से टैक्स देना होगा। इस नियम के दायरे में अब तक चार हजार से अधिक प्लाट धारक आ गए हैं।

शहर में हर साल एक हजार नए प्लाट बढ़ रहे

शहर में हर साल नई कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। आवासीय भूमि की रजिस्ट्रियां हो रहीं हैं। ज्यादातर कॉलोनियों में खाली प्लाट क्रय कर छोडा़ दिया है। अब तक चार हजार से अधिक खाली प्लाटों में नींव तक नहीं डाली गई है। प्रापर्टी टैक्स कलेक्टर गाइड लाइन के तहत हर साल बढ़ रहा है।

बोले, पोर्टल पर आटोमैटिक बढ़ रहा टैक्स

ऋषभ अशोक बजाज के खाली प्लाट का टैक्स 8 हजार 280 से बढ़कर 15482 रुपए हो गया। जबकि रेगुलर टैक्स जमा करते हैं। बजाज एक दिन पहले उपायुक्त के पास पार्षद सोमनाथ काले को लेकर पहुंचे थे। जांच में पता चला कि तीन साल से प्लाट पर निर्माण नहीं हुआ। प्रथम बार टैक्स 9 रुपए की दर से लगा था। जो बढ़कर 19 रुपए 50 पैसे की दर से पोर्टल पर नियम के तहत आटोमैटिक बढ़ गया। कम करने का कोई उपाय नहीं है।

3.60 करोड़ से बढ़कर हो जाएगा 7.20 टैक्स

टैक्स का औसत प्रत्येक प्लाट धारक का 8 हजार रुपए लिया जाए तो चार हजार प्लाट धारकों का प्रथम टैक्स 3.20 करोड़ रुपए होता है। इस औसत से टैक्स दो गुना बढ़कर 6.40 करोड़ रुपए टैक्स हो जाएगा।

31 मार्च तक अधिभार में मिलेगी छूट

संपत्तिकर में अधिभार की छूट अब 31 मार्च तक मिलेगा। बकायेदारों को लोक अदालत के तहत अधिभार में छूट मिलेगी। बाजार प्रभारी प्रकाश राजपूत ने बताया कि जिन लोगों ने अभी तक बकाया टैक्स नहीं जमा किया है। ऐसे बकायेदारों के लिए शासन ने मार्च तक समय दिया है। टैक्स में सहूलियत मिलेगी।

इनका कहना : एसआर सिटोले, उपायुक्त, निगम

खाली प्लाट पर तीन साल तक निर्माण नहीं कराने पर टैक्स कलेक्टर गाइड लाइन के आधार पर तय होता है। निर्धारित दर 9 रुपए से बढ़कर 19 रुपए हो जाएगा। टैक्स जमा नहीं करने पर नामांतरण, निर्माण आदि की अनुमति प्रभावित होगी। नियम के तहत पोर्टल पर आटोमैटिक टैक्स बढ़ जाता है।