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युवती से अश्लील हरकत करने पर मिली ऐसी सजा…

एक वर्ष का कठोर कारावास, अदालत ने आरोपी को सुनाई सजा

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खंडवा. युवती से अश्लील हरकत करने के आरोपी को अदालत ने एक वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सपना पटवा की न्यायालय ने आरोपी हेमन्द्र पिता आधारसिंह (31) निवासी जामनिया को आइपीसी की धारा 354-ए में एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया। आइपीसी की धारा 509 में एक वर्ष का साधारण कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी लालसिंह बघेल ने किया।
मामले के पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी लालसिंह बघेल ने बताया कि 6 नवंबर 2018 को अभियोक्ती और उसकी छोटी बहन अपनी मां को खाना देने के लिए खेत पर जा रही थी। करीब सुबह साढ़े 9 बजे खेत के पास पुलिया पर पहुंचे, तभी पीछे से हेमेन्द्र मोटर साइकिल लेकर आया व आगे जाकर मोटर साइकिल खड़ी कर अपना गुप्तांग बताने लगा। जब विरोध किया तो मोटर साइकिल लेकर बामझर तरफ चला गया। युवती ने बदनामी के डर से यह बात उसके माता पिता को नहीं बताई। फिर अगले दिन सुबह 7 बजे जब वह घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तब हेमेन्द्र उसे देखकर मां बहन की गालियां देने लगा। इसके बाद युवती ने कल की घटना अपने पिता और मां व बड़े पापा को बताई। अभियोक्ती ने उक्त घटना की रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र धनगांव पर लेखबद्ध कराई। जिस पर आइपीसी की धारा 354 (क), 509, 294 के अंतर्गत आरोपी के विरुद्ध अपराध कायम कर लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्ती की निशादेही से घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया। साक्षियों के कथन लेकर आरोपी से मोटर साइकिल एमपी 12 एमएन 9924 जब्त कर आरोपी को उपस्थित होने का नोटिस दिया गया। अनुसंधान उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।