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सराफा कारोबारी को वापस करना होगा सोना

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग का आदेश

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खंडवा. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग खंडवा ने सराफा प्रतिष्ठान राम रहीम ज्वेलर्स के खिलाफ आदेश दिया है। अध्यक्ष रामेश्वर कोठे व सदस्य अंजली जैन ने परिवादी तिलोकचंद पटेल पिता बाबूलाल पटेल निवासी ग्राम आबूद के आवेदन पर गौर करने के बाद अनावेदक राधेश्याम पिता नंदाराम सोनी व भीमाशंकर उर्फ मंजू महाजन दोनों निवासी ग्राम अहमदपुर खैगांव के खिलाफ आदेश जारी किया है। इसमें परिवादी की ओर से अभिभाषक गौरीशंकर गौर एवं अनावेदक की ओर से रंजन जैनी ने पक्ष रखा।
यह है मामला
परिवाद के अनुसार, परिवादी ने अनावेदक राधेश्याम सोनी के प्रतिष्ठान सराफा में राम रहीम ज्वेलर्स पर 26 जनवरी 2018 को ज्वेलरी तोड़कर 38 ग्राम 470 मिली ग्राम शुद्ध सोना 24 कैरेट का जमा किया था। अनावेदक ने परिवादी के जमा किए गए सोने से दो भुजबंद 15 ग्राम 550 मिलीग्राम एवं 22 ग्राम 1920 मिलीग्राम वजन के बनाकर देने का इकरार 15 दिन का किया था। जिसकी रसीद क्रमांक 1502 परिवादी को राधेश्याम सोनी के विश्वसनीय नौकर भीमाशंकर उर्फ मंजू महाजन ने दी थी। परिवादी अनावेदक की दुकान पर निर्मित रकम प्राप्त करने गया लेकिन अनावेदक ने अब तक परिवादी को रकम नहीं दी। इसलिये परिवादी ने अनावेदकों से जमा सोना या सोने की कीमत 1 लाख 16 हजार रुपए, मानसिक त्रास एवं अन्य अनुतोष दिलाए जाने की प्रार्थना की है।
यह दिया आदेश
संपूर्ण विवेचना के आधार पर परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद पत्र अनावेदकों के विरूद्ध स्वीकार करते हुए आयोग ने आदेश दिया है कि आदेश दिनांक से 30 दिन की अवधि में परिवादी को उसका जमा सोना या सोने की कीमत भुगतान की जाएगी। अन्यथा इस राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी भुगतान किया जाएगा।
30 दिन की अवधि में परिवादी को अनुचित व्यापार प्रथा एवं सेवा में कमी के कृत्य के कारण मानसिक संत्रास के लिए 5 हजार रुपए की राशि भुगतान की जाएगी। परिवादी को परिवाद व्यय दो हजार रुपए भी भुगतान किया जाएगा।