
शहर की 29 कालोनियों की अनुमति निरस्त
खरगोन.
शहरीय क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों की बाढ़ सी आ गई है। जहां मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं होने से आमजन परेशान है। हालंाकि सुविधाएं दिलाने के लिए उद्देश्य से ही राज्य शासन द्वारा सख्त नियम बनाग गए हैं। लेकिन उन्हें ठेंगा दिखाते हुए अवैध कॉलोनियों में प्लॉट बेचने का खेल चल रहा है। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार किसी भी कॉलोनी को काटने के पूर्व कॉलोनाइजर को रेरा की अनुमति दिखाना होती है। इसके बिना कॉलोनी वैध नहीं हो सकती। शहर और व जिले की ऐसी 29 कॉलोनियों का पंजीयन रेरा ने निरस्त कर दिया है। जहां पर विकास कार्यों की शर्तों को पूरा नहीं किया। बावजूद इसके भू-माफियाओं द्वारा बेखौफ होकर प्लॉट खरीदे और बेचे जा रहे हैं। सूत्रों की मानें तो शहर में 8 से 10 कॉलोनियों तो ऐसी है, जहां बिना अनुमति के ही पूरे प्लॉट बिक चुके हैं। इसके बावजूद संबंधित कॉलोनाइजरों के विरुद्ध अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई प्रशासन की ओर से नहीं की गई।
क्या है नियम
नई कॉलोनी विकसित करने के साथ प्लॉट बेचने के लिए रेरा (भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण मप्र) की अनुमति लेना अनिवार्य है। इस नियम के तहत कॉलोनाइजर को शासन की तय फीस अथवा प्लॉट बंधक रखकर पेयजल, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट सहित सीसी रोड, गार्डन आदि कार्य पूर्ण करना होते हैं। इसी आधार पर रेरा अनुमति देता है। अनुमति पश्चात ही संबंधित कॉलोनाइजर को प्लॉट बिक्री का अधिकार है। कॉलोनाइजर चाहे तो अपील में जा सकता है। लेकिन दो महीने में सारी प्रक्रिया पूर्ण करना होती है।
इनके आवेदन हुए निरस्त
रेरा की वेबसाइड के अनुसार जिले की 29 कॉलोनियों के आवेदन किए गए है। जिसमें साकेत रेडिसेंसी कसरावद, बालाजी एवेन्यू, गोकुल धाम महेश्वर, गुरुकृपा रेसिडेंसी खरगोन, आरोमा ग्रीन सेक्टर ए और बी, आरोमा ग्रीन सेक्टर एक्सीटेशन, मांगरुल खरगोन, हरमन होम फेस-3 और फेस-4, शिवकृपा रेसिडेंसी, गोलोक धाम मेहरजा, कृष्ण-सुदामा, रेवा ग्रीन फेस-2, वृको सिटी बड़वाह, यमुना विहार बेडिय़ा, मां उमरिया नगर फेस-1 सनावद, रघुकुल विहार, वीरसन पार्क सनावद, इंद्रामन सिटी भीकनगांव, सौभाग्य केसरी फेस-1 और फेस-2, तापी विहार जैतापुर, प्रभु कृपा रेसिडेंसी खरगोन, जीपीएस टाउनशिप, सदाशिव नगर खरगोन, गुलमोहर विला, अनुराग नगर कसरावद और इंटरनेशनल सिटी कतरगांव शामिल है।
अनुमति नहीं, बेचे जा रहे प्लॉट
सूत्रों की मानें तो सनावद रोड पर प्रेम नगर में गुुरुकृपा रेसिडेंसी, आरोमा ग्रीन सेक्टर मांगरुल रोड में अधिकांश प्लॉटों की बिक्री हो चुकी है। शिवप्रिया रेसिडेंसी, गोलोक धाम, कृष्णसुदामा ब्रजविहार, यमुना नगर सनावद रोड, तापी विहार और जीपीएस टाउनसशिप में भी प्लॉटों की खरीदी-बिक्री जारी है। शहरी क्षेत्र में अनुमति देने और मानिटरिंग कलेक्टर और ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम को यह अधिकार है है कि वह प्रत्यक्ष रूप एक्शन ले सकते हैं।
राजनीति दबाव में कार्रवाई नहीं
शहर में अधिकांश कॉलोनियों राजनीति से जुड़े लोग और उद्योगपतियों की है। जिनकी पहुंच सत्ता सहित विपक्ष से होने से प्रशासन भी दबाव में कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। जबकि सरकार के स्पष्ट निर्देश है कि रेरा के अनुमति के बगैर कोई प्लॉट खरीद और बेच नहीं सकता।
नोटिस देंगे
रेरा के बगैर अनुमति के प्लॉट बेचे जा रहे हैं, तो कार्रवाई की जाएगी। कॉलोनाइजरोंं को नोटिस जारी करेंगे।
ओम नारायाणसिंह बडक़ुल, एसडीएम खरगोन
Published on:
28 Jan 2023 11:52 am
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