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85 लाख की रायल्टी चोरी करने पर क्रेशर संचालकों को जारी हुए नोटिस

कलेक्टर ने दिखाई सख्ती, खनिज विभाग की जांच में पाई अनियमितता, नहीं चुका रहे थे रायल्टी, एक लाख 60 हजार का अर्थदंड लगाया

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खरगोन

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Hemant Jat

Jul 26, 2019

Mayning department news

स्टोन क्रेशर

खरगोन.
शासकीय लीज पर स्टोन क्रेशर संचालक जमीनों में अवैध तरीके से खुदाई कर पत्थर तोड़ रहे हैं। इसी तरह का मामला संज्ञान में आने पर खनिज विभाग द्वारा जांच दल गठित कर सर्वे किया गया। इसमें शहर सहित महेश्वर से जुड़े क्रेशर संचालक पर ८५ लाख रुपए रायल्टी चोरी का मामला प्रकाशन में आया था। जिस पर कलेक्टर ने सख्ती दिखाते हुए नोटिस जारी कर राशि जमा करने के निर्देश दिए है।
खनिज अधिकारी ज्ञानेश्वर तिवारी ने बताया कि सतीश जायसवाल निवासी खरगोन को मोमीनपुरा स्थिति खसरा नंबर 7 पैकी की दो हेक्टयर जमीन 10 वर्ष की अवधि के गौण खनिज के लिए पट्टा स्वीकृत था। इसमें नियमानुसार रायल्टी नहीं चुकाने पर कलेक्टर गोपालचंद्र डाड के माध्यम से 15 मई को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। लेकिन संंबंधित पट्टेधारी द्वारा संतोषजनक जबाब नहीं दिया गया। इसके बाद कलेटर ने जांच के आदेश दिए थे। खनिज निरीक्षक रीना पाठक एवं खनिज सर्वेयर का एक संयुक्त दल बनाकर जांच की गई। इसमें जासवाल के विरुद्ध 69,46,003 लाख रुपए की रायल्टी चोरी का खुलासा हुआ। इसी तरह के एक अन्य प्रकरण में पांच मार्च को खसरा नंबर 22 पैकी रकबा 1. 011 हेक्टेयर पर 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत उत्खनन पट्टे के संचालन में अनियमितता पाए जाने पर मेसर्स एमएस स्टोन क्रेशर के संचालक महेंद्र चौहान एवं समसुद्दीन द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब में त्रुटी पाए जाने पर जांच की गई। इस जांच में 17,66,050 की रायल्टी चोरी पकड़ी गई।

15 दिनों में राशि जमा करने का अल्टीमेटम
इन दोनों ही प्रकरणों में पट्टेधारियों पर क्रमश: 6946003 और 1766050 रुपए की अतिरिक्त रायल्टी राशि का 15 दिवस में जमा करने का नोटिस जारी किया गया। इतना ही नहीं इन दोनों ही प्रकरणों में क्रमश: 160000-160000 रूपए का अर्थदंड भी आरोपित किया गया, जो निर्धारित समयावधि में जमा करना होगा।

कारण बताओ नोटिस जारी
महेश्वर तहसील के गांव खारिया के खसरा नंबर 15 रकबा 4 हेक्टेयर पर महेंद्र चौहान निवासी खरगोन को स्वीकृत उत्खनन में अनियमितता पाए जाने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जवाब संतोषजनक नहीं होने पर उनकों स्वीकृत उत्खनन खनिज मप्र गौण खनिज नियम 1996 के नियम के अंतर्गत निरस्त किया गया है। वहीं खदान की जांच प्रक्रिया निरंतर चालू रहेगा।