
रिश्वतखोरी के मामले मेंएक्साइज विभाग के पूर्व अधिकारी को तीन साल की सजा
कोलकाता
रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने ईस्ट बंगाल क्लब के टेक्निकटल डायरेक्टर सुभाष भौमिक को सोमवार को तीन साल जेल की सजा सुनाई। वर्ष 2005 में सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने सुभाष भौमिक को एक व्यवसायी से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। बाद में वे जमानत पर रिहा हो गए थे। सोमवार को अलीपुर जज कोर्ट में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई।
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एक लाख के निजी मुचलके पर जमानतसाज सुनाए जाने के बाद सुभाष भौमिक ने वकील के मार्फत जमानत चाचिका दायर की। मेडिकल ग्राउंड पर एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी।
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यूं दबोची थी सीबीआई
सुभाष भौमिक जब एक्साइज विभाग के अधीक्षक थे। एक मामले में व्यवसायी को विशेष सुविधा मुहैया कारने के लिए रिश्वत मांगी थी। उक्त व्यवसायी ने सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा को सूचित कर दिया था। रिश्वत का लेनदेन कलकत्ता साउथ क्लब में हुुआ। रिश्वत लेने के बाद वे जैसे ही क्लब से बाहर निकले पहले से घात लगाए सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा के सदस्यों ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
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उच्च अदालत में देंगे चुनौती
अदालत परिसर निकलने के बाद सुभाष भौमिक ने कहा कि वे सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने की बात कही है।
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पांच चोर गिरफ्तार
कोलकाता
दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर थाने की पुलिस ने रविवार रात मल्लिकपुर इलाके से पांच चोरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक कट्टा, एक कारतूस, चापड़, चाकू बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार ये गाड़ी के बैटरी, टायर चुराते हैं। पिछले कुछ महीने से इलाके में गाडिय़ों से बैटरी और टायर चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई थी। पुलिस को लम्बे समय से उनकी तलाश थी। रविवार शाम को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली कि उक्त गिरोह मल्लिकपुर के आंगना मोड़ पर एकत्र हुए हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस को देख सभी भागने लगे। उनमें से पांच को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। इनसे पूछताछ कर उन गिरोह के बाकी सदस्यों का नाम व पता जानने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये चुराए माल दूसरे राज्यों में बेचते थे।
Published on:
26 Jun 2018 10:30 pm
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