
फुटकर दुकानों पर चालानी कार्रवाई (Photo source- Patrika)
CG News: बुधवार को बस्तर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के मार्गदर्शन पर गठित संयुक्त टीम टास्क फोर्स समिति के द्वारा कोटपा एक्ट 2003 के तहत शहर के सार्वजनिक स्थानों, हॉट, बाजार, दुकान शैक्षणिक व सरकारी संस्थानों के आसपास तबाकू उत्पाद के विक्रय, प्रचार व खुलेआम सार्वजिक जगह पर सिगरेट पीने वाले और पिलाने वाले दुकान संचालक को समझाइश व चालानी कार्यवाही की गई।
इस दौरान दंतेश्वरी कॉलेज, कलेक्टर आफिस, जिला सत्र न्यायालय,जिला पंचायत एवं बस स्टेंड के आस-पास चालानी कार्यवाही करते हुए अनिवार्य रूप से मादक पदार्थों के सेवन पर निषेध, और नुकसान होने वाले वैधानिक चेतावनी वाले स्टीकर लगाने हेतु समझाइश दी गई।
इधर संयुक्त टास्क फोर्स के लौटते ही तंबाकू उत्पाद विक्रेता अपनी पटरी पर लौट आए। शाम होते होते वे नए स्टाक के साथ अपने ग्राहकों तक मनपसंद तंबाकू उत्पाद पहुंचाते रहे। इधर जागरुक जन का कहना है कि थोक विक्रताओं पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जो कि इसे उपलब्ध कराते हैं। ऐसा नहीं होने पर चालान अदाकर दुकानदार मुनाफा कमाने जुट जाते हैं।
CG News: संयुक्त टीम में मुख्य रूप से बोधघाट थाना से मंसूर अली, नोडल यूएस साहू जिला तबाकू नियंत्रण सेल, शिक्षा विभाग नोडल अधिकारी कमलेश रामटेके, महिला बाल विकास विभाग से नोडल शैलेन्द्र श्रीवास्तव, आबकारी विभाग से सुरेश पुरैना, नगर निगम विनय शर्मा स्वास्थ्य निरीक्षक, समाज कल्याण विभाग से दया दास मानिकपुरी सहित बोधघाट थाना प्रभारी लीलाधर राठौर का विशेष सहयोग रहा।
Published on:
26 Jun 2025 02:19 pm
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