
कोयले की हेराफेरी कर घटिया कोयला प्लांट तक पहुंचाया, तीन ड्राइवर पर धोखाधड़ी का केस दर्ज
कोरबा. एसईसीएल की दीपका खदान से रायगढ़ भेजे गए तीन ट्रेलर कोयले की हेराफेरी के आरोप में पुलिस ने गाडिय़ों के ड्राइवर पर केस दर्ज किया है। तीनों पर गुणवत्तायुक्त कोयले की हेराफेरी कर घटिया कोयला प्लांट तक पहुंचाने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि ३० अक्टूबर को एसईसीएल की दीपका खदान से ट्रेलर सीजी एयू ०३३५, सीजी १२ एयू ०३३९, सीजी १२ एयू ०३४६ तीन ट्रेलर कोयला रायगढ़ भेजा गया था। तीन दिन बाद भी तीनों गाडिय़ां दीपका नहीं लौटी। कंपनी के मुंशी ने रायगढ़ में प्लांट के अफसरों से सम्पर्क किया। उनके द्वारा बताया गया है कि तीनों ट्रक पर मिलावटी कोयला लोड है। इसकी जांच की जा रही है। गाडिय़ों को प्लांट में रोककर रखा गया है।
घटना की सूचना पर दीपका से कोयला भेजने वाली कंपनी के मुंशी देवनाथ हंस ने तीनों गाडिय़ों के चालकों से सम्पर्क किया। उनसे बात नहीं हो पाई, मोबाइल बंद मिला। मुंशी ने घटना की शिकायत दीपका थाने में की थी। पुलिस ने जांच के बाद तीनों गाडिय़ों के ड्राइवर पर आईपीसी की धारा ४०७ (चालक द्वारा) व ४२० (धोखाधड़ी) का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने गाडिय़ों के चालक मनोज साहू, दिनेश यादव और अशोक चौहान को आरोपी बनाया है। पुलिस ने आंशका व्यक्त की है कि गाडिय़ों से कोयले की अफरा तफरी रास्ते में की गई होगी। दीपका से रायगढ़ भेजे गए कोयले की कीमत लगभग तीन लाख रुपए बताई गई है। पुलिस केस दर्ज कर ड्राइवरों की पतासाजी कर रही है।
Updated on:
04 Nov 2018 07:37 pm
Published on:
04 Nov 2018 07:35 pm
बड़ी खबरें
View Allकोरबा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
