
कोरबा . छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज में कार्यरत नियमित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का महंगाई भत्ता में अलग-अलग दर से वृद्धि की है। यह भत्ता अप्रैल वेतन के साथ मिलेगा जबकि बकाया राशि समान रूप से तीन समान किश्तों में मिलेगी। कंपनी की ओर से इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की ओर से इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है।
इसमें कहा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज में कार्यरत नियमित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का जिनके द्वारा एक अप्रैल २०१६ को प्रवृत्त वेतनमान प्राप्त किया जा रहा है को देय महंगाई भत्ता वर्तमान में जो पांच फीसदी है, उसे एक जनवरी २०१८ से बढ़ा दिया गया है और अब मूल वेतन का सात फीसदी दिया जाएगा। संशोधित दर के मान से महंगाई भत्ते का नियमित भुगतान अप्रैल २०१८ के वेतन के साथ किया जाएगा। एक जनवरी से २०१८ से ३१ मार्च २०१८ की अवधि में देय महंगाई भत्तों की बकाया राशि का भुगतान अप्रैल २०१८ से जून २०१८ के वेतन के साथ तीन समान किश्तों में किया जाएगा।
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कंपनीज में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो एक अप्रैल २००९ से प्रवृत्त वेतनमान के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को महंगाई भत्ता की वर्तमान दर १३२ फीसदी को भी संशोधित करते हुए १३६ फीसदी कर दिया गया है। इनकी महंगाई भत्ते की प्रभावी तिथि एक जनवरी २०१७ से ३० जून २०१७ तक १३६ फीसदी, एक जुलाई २०१७ से ३१ दिसंबर २०१७ तक १३९ फीसदी और एक जनवरी २०१८ ो १४२ फीसदी कर दी गयी है। आदेश के अनुसार संशोधित दर से देय महंगाई भत्ता एवं भत्ते की बकाया राशि का भुगतान एक जनवरी २०१७ से ३१ दिसंबर २०१७ तक अप्रैल माह के वेतन के साथ एकमुश्त दिया जाएगा। इसी प्रकार एक जनवरी २०१८ से देय मंहगाई भत्ता का भुगतान अप्रैल से नियमित रूप से वेतन के साथ तथा जनवरी से मार्च २०१८ तक देय मंहगाई भत्ता की बकाया राशि तीन समान किश्तों में किया जाएगा।
इसके अलावा कंपनीज में वेतन पुनरीक्षण के तहत एक अप्रैल २०१४ से प्रवृत्त वेतनमान पर कार्यरत ऐसे अधिकारी व कर्मचारी जिन्होंने एक अप्रैल २०१४ से प्रवृत्त वेतनमान प्राप्त करने के साथ एक अप्रैल २०१६ से देय वेतनमान को एक जनवरी २०१८ के पश्चात प्राप्त करने का विकल्प दिया है, के लिए मंहगाई भत्ते की वर्तमान दर १९ फीसदी है, को एक जनवरी २०१८ से बढ़ाकर २१ फीसदी किया जाता है। संशोधित दर के मान से महंगाई भत्ते का नियमित भुगतान अप्रैल २०१८ के वेतन के साथ होगा जबकि अन्य बकाया राशि समान रूप से तीन किश्तों में दी जाएगी।
पेंशनरों व परिवार पेंशनरों को भी लाभ
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के सभी पेंशनरों व परिवार पेंशनरों को देय मंहगाई राहत की वर्तमान दर पांच फीसदी से बढ़ा कर सात फीसदी कर दी गयी है। यह वृद्धि एक जनवरी २०१८ से लागू कर दी गयी है। संशोधित दर के मान से मंहगाई राहत का नियमित भुगतान अप्रैल के पेंशन/परिवार पेंशन के साथ किया जाएगा। जनवरी २०१८ से मार्च २०१८ कह अवधि में देय महंगाई राहत की बकाया राशि का भुगतान अप्रैल से जून २०१८ के पेंशन/परिवार पेंशन के साथ तीन समान किश्तों में किया जाएगा। पेंशन पर देय राहत की गणना मूल पेंशन अर्थात सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन पर होगी।
Published on:
26 Apr 2018 11:32 am
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