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CG public opinion : संपत्ति कर के मामले में मुखर हुए शहरवासी, सौंपा ज्ञापन

आदेश का पालन नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाही

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कोरबा

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Shiv Singh

Oct 06, 2018

आदेश का पालन नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाही

आदेश का पालन नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाही

कोरबा. संपत्तिकर के मामले में शुक्रवार को व्यापारिक व सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंप कर नगर निगम क्षेत्र में संपत्तिकर में वृद्धि को लेकर उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश का अवमानना का आरोप लगाया है। आदेश का पालन नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाही की चेतावनी दी है।


उल्लेख है कि नगर निगम आयुक्त ने संपत्तिकर के वार्षिक भाड़ा मूल्य में कई बार वृद्धि की गई है। वृद्धि को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी। इस संबंध में व्यापारियों ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर किया था। न्यायालय ने संपत्तिकर के वृद्धि को असंवैधानिक बताया। बढ़े हुए संपत्तिकर पर रोक लगाने का आदेश दिया।

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लेकिन नगर निगम उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। पुराने दर पर संपत्तिकर की वसूली की जा रही है। लोगों में काफी आक्रोश है। इस संबंध में व्यापारियों ने नगर निगम को अवगत कराया गया। उच्च न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करने की मांग की गई। आदेश के अवमानना पर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाही की चेतावनी दी है।


ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से नगर निगम के पूर्व आयुक्त अशोक शर्मा, चेम्बर ऑफ कामर्स के पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र अग्रवाल, अग्रवाल सभा के अध्यक्ष राज कुमार अग्रवाल, जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष श्रीकांत बुधिया, त्रिलोकी नाथ भावनानी,जिला चेम्बर ऑफ कामर्स के महामंत्री मो. युनुस मेमन,अशोक कुमार जैन, राजेन्द्र तिवारी आदि उपस्थित थे।

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