9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कमरा बंद कर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाया फैसला- आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास

CG Rape News: कोरबा जिले में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। उसे 20 साल सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।

less than 1 minute read
Google source verification
कमरा बंद कर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाया फैसला- आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास

कमरा बंद कर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाया फैसला- आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास

CG Rape News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। उसे 20 साल सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। दोषी पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा ने बताया कि 5 अप्रैल 2023 की रात एक नाबालिग लड़की घर में अकेली थी। लड़की के मां की मौत हो चुकी है, लड़की अपनी नानी के साथ रहती है।

यह भी पढ़ें: CG Rape Case: प्रेमजाल में फंसाकर किया दुष्कर्म, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

CG Rape News: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला

घटना के दिन नाबालिग लड़की की नानी शादी-पार्टी में काम करने के लिए विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा के एक गांव में गई थी। इसी बीच नाबालिग लड़की के घर सुरेश चौहान उम्र 25 वर्ष पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था। खटखटाकर सुरेश ने दरवाजा खुलवाया। लड़की से पीने के लिए पानी मांगा। जैसे ही नाबालिग लड़की पानी लेने गई सुरेश ने घर में घुसकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया।

डरा-धमका कर लड़की से दुष्कर्म किया। अगले दिन नानी के लौटने पर लड़की ने आपबीती सुनाई। पुलिस को अवगत कराया गया। केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे कोर्ट में पेश किया। मामले की सुनवाई कोरबा के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। न्यायाधीश डॉ. ममता भोजवानी की अदालत ने नाबालिग लड़की से सुरेश को दुष्कर्म का दोषी ठहराया। उसे 20 साल की सश्रम कारावास से दंडित किया।