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जनता ने बनाया दबाव तो झुका रेल प्रशासन रायपुर से दोपहर 1.10 बजे छूटने वाली पैैसेंजर अब छूटेगी 1.55 बजे

ऊर्जाधानी से रायपुर व बिलासपुर आने-जाने वाली मेमू व पैसेंजर 46 दिन तक रद्द किए जाने का तीखा विरोध

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कोरबा

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Shiv Singh

Apr 22, 2018

ऊर्जाधानी से रायपुर व बिलासपुर आने-जाने वाली मेमू व पैसेंजर 46 दिन तक रद्द किए जाने का तीखा विरोध

ऊर्जाधानी से रायपुर व बिलासपुर आने-जाने वाली मेमू व पैसेंजर 46 दिन तक रद्द किए जाने का तीखा विरोध

कोरबा . ऊर्जाधानी से रायपुरबिलासपुर आने-जाने वाली मेमू व पैसेंजर 46 दिन तक रद्द किए जाने का तीखा विरोध होने का असर दिखने लगा है। आंदोलन से बैक फुट पर आए रेलवे प्रबंधन ने रायपुर से दोपहर 1.10 बजे छूटने वाली पैसेंजर का समय बढ़ाकर 1.55 बजे कर दिया है। अब यह पैसेंजर बिलासपुर शाम पांच बजे पहुंचेगी और दस मिनट का स्टापेज के बाद रवाना होगा। गेवरा 7.30 बजे पहुुंचेगी। शनिवार से इस समय को लागू भी कर दिया गया।


पैसेंजर की शिड्यूल में परिवर्तन करने के पीछे रेलवे प्रबंधन का तर्क है कि बिलासपुर ेसे कोरबा व गेवरा लौटने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। पैसेंजर व मेमू रद्द होने से उनके विकल्प बहुत सीमित हो गए थे लेकिन अब पैसेंजर के टाइमिंग परिवर्तन से यह समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। रेलवे प्रशासन की ओर से शनिवार को दोपहर जारी किए गए इस आदेश पर तत्काल प्रभाव से अमल भी शुरू हो गया है। इस बाबत रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जनता की मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है और संभावना है कि आने वाले दिनों में इसी तरह के कुछ और फैसले हों।


उल्लेखनीय है कि चांपा-नैला के बीच हसदेव नदी पर रेलवे पुल की मरम्मत व रखरखाव के लिए कोरबा से बिलासपुर व रायपुर तक आने-जाने वाली मेमू व पैसेंजर ट्रेन को 15 अप्रैल से 30 मई 46 दिन तक रद्द किया है। इसके अलावा अन्य रूट की भी कुछ गाडिय़ां रद्द की गयी हैं। मेमू व पैसेंजर रद्द होने से सबसे अधिक परेशानी ऊर्जाधानीवासियों को रही है। रेलवे प्रशासन के खिलाफ लोगोंं में आक्रोश है और विरोध प्रदर्शन करते हुए रद्द की गयी सभी ट्रेंन संचालित करने के लिए पांच दिन का वक्त दिया है।

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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज
कोरबा. राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 22 अप्रैल को कोरबा, कटघोरा एवं पाली के व्यवहार न्यायालय में भी आयोजित की जाएगी। लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, एन.आई.एक्ट 138, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, वैवाहिक एवं श्रम विवाद विद्युत एवं जल बिल के बकाया वसूली एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गये है। जो भी पक्षकार को लोक अदालत में उपस्थित होने की नोटिस प्राप्त हुये है वे संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर अपने प्रकरणों को राजीनामा करा सकते है। राजीनामा होने वाले प्रकरणों में यदि कोर्ट फीस ली गई है तो उसकी वापसी का भी प्रावधान है।