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गला घोंटकर पत्नी की हत्या! फिर.. खुदकुशी बताने शव को फंदे पर लटकाया, दो को उम्रकैद

CG Murder Case: कोरबा जिले के अपर सत्र न्यायालय ने महिला की गला घोंटकर हत्या के एक मामले में उसके पति और रिश्तेदार को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है।

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गला घोंटकर पत्नी की हत्या!(photo-unsplash)

गला घोंटकर पत्नी की हत्या!(photo-unsplash)

CG Murder Case: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के अपर सत्र न्यायालय ने महिला की गला घोंटकर हत्या के एक मामले में उसके पति और रिश्तेदार को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। दोषियों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने बताया कि 10 मई 2024 की रात आठ बजे उरगा थाना क्षेत्र के तरदा में रहने वाली महिला सुनिता बाई की लाश फांसी के फंदे पर मिली थी।

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CG Murder Case: हत्या का हुआ खुलासा

पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मामला हत्या का होना प्रमाणित हुआ। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध साजिश रचकर हत्या, सबूत नष्ट करने का केस दर्ज किया। मामले की जांच और अलग-अलग लोगों से हुए पूछताछ के बाद पुलिस ने सुनिता बाई के पति राजू कुर्रे और राजू के चचेरे भाई मनोज कुर्रे को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पूछताछ की गई। तब हत्या का खुलासा हुआ। जांच में पाया गया कि सुनिता बाई को उसका पति राजू कुर्रे पैसे के लिए दबाव डालता था। सुनिता मायके से पैसा लेकर आए इसके लिए प्रताड़ित करता था।

गला घोंटकर हत्या

घटना के दिन भी पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। राजू ने पत्नी सुनिता की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इस कार्य में उसने मनोज कुर्रे की मदद ली थी। हत्या को आत्महत्या साबित करने के लिए राजू और मनोज ने सुनिता बाई के शव को फांसी के फंदे पर घर के मयार से लटका दिया था। मामले की सुनवाई कोरबा के तृतीय अपर सत्र न्यायालय में चल रही थी। न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की अदातल ने राजू और मनोज को सुनिता के हत्या का दोषी ठहराया।

दोनों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। जब कोर्ट में सजा सुनाया तो राजू जेल के वीडियो कांफ्रेंसिंग में कोर्ट की कार्रवाई में शामिल हुए। जबकि मनोज बेल पर रिहा होने के बाद सजा सुनाए जाने के लिए कटघरे में जज के सामने उपस्थित हुआ। कोर्ट का फैसला आते ही मनोज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जबकि राजू पहले से जेल में बंद है।