
Administration team sealed Dr Sharma hospital
बैकुंठपुर. Dr. Sharma hospital seal: एसडीएम के नेतृत्व में गुरुवार को जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में संचालित डॉ शर्मा हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। हॉस्पिटल परिसर के सोनोग्राफी, एक्स-रे, पैथोलैब व ओपीडी को सील किया गया है। हालांकि एक ओपीडी को सिर्फ पांच दिन के लिए रियायत मिली है, ताकि अस्पताल में भर्ती मरीजों को जिला अस्पताल या अन्य स्थान पर शिफ्ट कराया जा सके। उसके बाद में हॉस्पिटल को पूरी सीलबंद कर दी जाएगी।
एसडीएम अंकिता सोम व सीएमएचओ डॉ. आरएस सेंगर के नेतृत्व में संयुक्त टीम गुरुवार को डॉ. शर्मा हॉस्पिटल में कार्रवाई करने पहुंची। इस दौरान कई खामियां मिलीं। मामले में डॉ शर्मा अस्पताल को सील कर दिया गया है। पिछले महीने डॉ. शर्मा हॉस्पिटल की शिकायत मिली थी।
इसमें छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन कर बगैर लाइसेंस हॉस्टिल संचालन, पीसीपीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन कर बगैर पंजीयन अल्ट्रा साउंड सोनोग्राफी करने को लेकर कार्रवाई की मांग रखी गई थी। साथ ही यह भी बताया गया था कि हॉस्पिटल के रजिस्टे्रशन की वैद्यता अवधि जुलाई 2022 में समाप्त हो गई थी।
छह महीने बाद 4 जनवरी 2023 को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। बताया जा रहा है कि नगर के महलपारा स्थित डॉ शर्मा हॉस्पिटल में रायपुर पीसीपीएनडीटी की टीम फरवरी में निरीक्षण करने पहुंची थी। इस दौरान पीसीपीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन पाया गया था।
मामले में राज्य कार्यालय से कलक्टर को पत्र मिलने के बाद अल्ट्रा साउंड सोनोग्राफी को सील कर दिया गया था। हालांकि संचालक पीसीपीएनडीटी संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर ने अप्रैल 2023 में सोनोग्राफी मशीन को सील मुक्त कर दिया था।
मामले में प्रशासन, स्वास्थ्य, पुलिस, नपा की संयुक्त टीम भी 5 दिन पहले जांच करने पहुंची थी। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की गई है।
हाइकोर्ट के आदेश पर गठित थी जांच कमेटी
जानकारी के अनुसार हाइकोर्ट के आदेश के बाद गठित संयुक्त टीम 4 दिन पहले डॉ शर्मा हॉस्पिटल महलपारा पहुंची थी। इस दौरान लाइसेंस नवीनीकरण को लेकर प्रस्तुत आवेदन में लगाए गए दस्तावेजों का गहन परीक्षण व अवलोकन किया गया। संयुक्त टीम ने सीएमएचओ को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी थी।
गौरतलब है कि डॉ शर्मा हॉस्पिटल ने लाइसेंस नवीनकरण कराने को लेकर हाइकोर्ट बिलासपुर में याचिका लगाई थी। मामले में हाइकोर्ट ने २६ सितंबर को आदेश पारित कर कलक्टर सह पर्यवेक्षी प्राधिकारी (क्लीनिकल स्थापना पंजीयन एवं लाइसेंसिंग) कोरिया को लाइसेंस नवीनीकरण करने निर्देश दिए गए थे। कलक्टर के आदेश पर संयुक्त टीम गठित कर दस्तावेज परीक्षण कराने भेजा गया था।
लाइसेंस नवीनीकरण आवेदन निरस्त, इस वजह से सील
डॉ. शर्मा हॉस्पिटल ने नर्सिंग होम एक्ट के तहत लाइसेंस नवीनीकरण करने आवेदन किया था, वह निरस्त हो चुका है। इसलिए हॉस्पिटल को सील किया गया है। हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को निजी या जिला अस्पताल में शिफ्ट करने पांच दिन की मोहलत दी गई है। उसके बाद पूरी सीलबंद कर दी जाएगी।
अंकिता सोम, एसडीएम बैकुंठपुर
Published on:
05 Oct 2023 07:09 pm
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